सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने सोमवार को त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 6 जून को जिला मुख्यालय में सहायक रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में जिला पंचायत सदस्य पद के लिये दाखिल किये जा रहे नामांकन पत्रों का जायजा लिया और उन्होने स्वयं भी अभ्यर्थियों से नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त किये। कलेक्टर श्री वर्मा ने जिला पंचायद सदस्य निर्वाचन के लिये नियुक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी सुरेश जादव और नीरज खरे से प्राप्त नामांकन पत्रों की स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।
विभिन्न विकासखंडो के जनपद मुख्यालयों का किया निरीक्षण
जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता और सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव ने जिला पंचायत निवार्चन विभिन्न विकासखंडो के रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालयों का निरीक्षण किया और नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने सोहावल, मैहर, नागौद और उचेहरा के जनपद कार्यालयों में प्राप्त किये जा रहे नाम-निर्देशन पत्र की प्रक्रिया का जायजा लिया। इस मौके पर एसडीएम नागौद धीरेन्द्र सिंह, एसडीएम उचेहरा एचके धुर्वे, एसडीएम रघुराजनगर एसके गुप्ता, तहसीलदार बीके मिश्रा उपस्थित रहे।
प्रेक्षक भी निकले भ्रमण पर
मध्यप्रदेश राज्य निवार्चन आयोग द्वारा पंचायत और नगरीय निकाय के निर्वाचन के लिये नियुक्त प्रेक्षक भारत भूषण गंगेले भी सोमवार को जिले के भ्रमण पर निकले। प्रेक्षक श्री गंगेले जनपद पंचायत सोहावल के रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय पहुंचे। उन्होने यहां पर जनपद पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत पदों के लिये प्राप्त किये जा रहे नामांकन पत्रों के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी बीके मिश्रा से जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा, सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव, एसडीएम रघुराजनगर एसके गुप्ता मौजूद रहे। इसके बाद प्रेक्षक श्री गंगेले जनपद पंचायत नागौद के रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होने यहां पर एसडीएम धीरेन्द्र सिंह से पंचायत निर्वाचन के लिये की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
पेड न्यूज पर नियंत्रण के लिए गठित होगी एमसीएमसी
नगरीय निकायों के निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज पर नियंत्रण के लिए सभी जिलों और राज्य स्तर पर मीडिया सर्टीफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जरूरी निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को जारी कर दिये गए हैं। महापौर और पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय सीमा निर्धारित की गयी है।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि जिला निर्वाचन अधिकारी जिलों में पेड न्यूज से संबंधित प्रतिदिन आने वाले प्रकरणों और उन पर एमसीएमसी द्वारा लिये गए निर्णय की जानकारी निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे।
राज्य स्तरीय एमसीएमसी
राज्य स्तरीय एमसीएमसी के अध्यक्ष सचिव राज्य निर्वाचन आयोग और सदस्य सचिव अपर या संयुक्त संचालक जनसंपर्क होंगे। समिति में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव के लिए नियुक्त एक प्रेक्षक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष प्रतिष्ठित नागरिक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार, समिति द्वारा सहयोजित एक विशेषज्ञ सदस्य होंगे।
जिला स्तरीय एमसीएमसी
जिला स्तरीय एमसीएमसी के अध्यक्ष कलेक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अपर कलेक्टर या मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जिला पंचायत होंगे। सदस्य सचिव जिला जनसंपर्क अधिकारी होंगे। समिति में जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय का सहायक रिटर्निंग अधिकारी, कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष, प्रतिष्ठित नागरिक (जिसकी किसी राजनैतिक दल से संबंद्धता नहीं हो) और कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार सदस्य होंगे।
जिला स्तरीय एमसीएमसी के कर्त्तव्य
यदि कोई राजनैतिक दल या अभ्यर्थी यदि कोई विज्ञापन प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया (टीवी, केबिल नेटवर्क, सिनेमा हाल, रेडियो) पर प्रकाशित या प्रसारित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्ररूप (परिशिष्ट ‘क’) में आवेदन करना होगा। समिति द्वारा अनुमोदित या यथा संशोधित विज्ञापन का ही प्रकाशन एवं प्रसारण हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि आदर्श आचार संहिता के किन्ही भी प्रावधानों का उल्लंघन ऐसे विज्ञापन अथवा प्रसारण से नहीं होना चाहिए।
पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रस्तावित प्रकाशन अथवा प्रसारण के दिनांक से 3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दल एवं अन्य आवेदक को 7 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। समिति द्वारा प्रस्तुत ऐसे आवेदन पत्र का निराकरण दो कार्य दिवस के भीतर किया जायेगा एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदक को समिति के निर्णय से अवगत कराया जायेगा।