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Satna: नगरीय निकाय क्षेत्रो के अंतर्गत धारा-144 के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

 

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। नगरीय निकायों के आम निर्वाचन में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक लोक शान्ति विक्षुब्ध होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने नगरीय निकायों के निर्वाचन शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत नगरीय निकाय क्षेत्रो में प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेशानुसार जिले के नगर पालिक निगम सतना, नगर पालिका मैहर, नगर परिषद अमरपाटन, उचेहरा, रामपुर बघेलान, न्यू रामनगर, नागौद, मैहर, चित्रकूट, कोटर, कोठी, बिरसिंहपुर, जैतवारा क्षेत्र की सीमा में किसी भी व्यक्ति को आग्नेय शस्त्र जैसे बंदूक, तमंचा, रिवॉल्वर, विस्फोटक सामग्री जैसे गोला, बारुद, पटाखे, धारदार हथियार जैसे बल्लम, भाला, बरछी, तलवार और घातक हथियार घर से बाहर लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। विभिन्न दलों, संगठनो या किसी व्यक्ति के द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित किये जाने वाले जुलूस, धरना प्रदर्शन, रैली भी प्रतिबंधित की गई हैं। इन सबके लिये अनुमति देने उस क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक अपने विभाग द्वारा निजी वाहनों मे भी ऐसे हथियार लेकर चलने की स्थिति में जांच कर कार्यवाही करेंगे। शासकीय कार्य पर नियुक्त पुलिस कर्मी एवं अन्य शासकीय सेवक तथा अर्द्ध-शासकीय सेवक जिन्हें शस्त्र के साथ कर्तव्य निर्वहन के लिये अधिकृत किया गया है, उन पर प्रभावशील नहीं होगा। यह आदेश नगरीय क्षेत्र की सीमा में 18 जुलाई 2022 तक प्रभावशील रहेगा।

बिना अनुमति मुख्यालय नही छोडेगें अधिकारी-कर्मचारी

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 का कार्यक्रम जारी होने के फलस्वरुप जिले के सभी विभागो के समस्त अधिकारी-कर्मचारी राज्य निर्वाचन आयोग/जिला निर्वाचन कार्यालय के नियंत्रण में आ गये हैं। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी की सेवायें निर्वाचन कार्य या उसके सहयोग के लिये किसी भी समय कभी भी ली जा सकती है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार जिले के समस्त विभागो के कार्यालय प्रमुखो को आदेशित किया गया है कि किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को अपने स्तर पर अवकाश स्वीकृत नही करें। यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी का अवकाश के लिये आवेदन प्राप्त होता है, तो अवकाश स्वीकृति के लिये जिला निर्वाचन कार्यालय की स्वीकृति आवश्यक रूप से प्राप्त करनी होगी। आदेश से कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।

पंचायत निर्वाचन के लिये 227 सेक्टरों में 83 सेक्टर अधिकारी नियुक्त

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 में तीन चरणों में मतदान संपन्न कराया जायेगा। सतना जिले के विकासखंड मझगवां, सोहावल, उचेहरा में प्रथम चरण, नागौद, अमरपाटन, रामनगर में द्वितीय चरण तथा विकासखंड मैहर, रामपुर बघेलान में तृतीय चरण में मतदान संपन्न होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने तीन चरणों में शांतिपूर्ण, विधि-सम्यक, निष्पक्ष एवं भय रहित चुनाव संपन्न कराने की दृष्टि से समस्त विकासखंडों को तीनों चरणों के अनुसार कुल 227 सेक्टर में विभक्त कर प्रत्येक सेक्टर में एक सेक्टर अधिकारी की नियुक्ति की है। इस प्रकार सेक्टर अधिकारी तीनों चरणों के मतदान में अपने निर्धारित सेक्टर का कार्यभार क्रमानुसार निर्वहन करेंगे।

प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही बजेगें लाउडस्पीकर

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले के नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा ने नगरीय निकायों के आम निर्वाचन में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक लाउड स्पीकर के उपयोग के लिये संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी को अनुमति देने के लिये अधिकृत किया है। लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नगरीय क्षेत्र में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अपने प्रभार क्षेत्र अंर्तगत प्रदान करने के लिये यह अधिकारी अधिकृत होगें। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व किसी भी प्रकार से लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों के वाहन होगें वापस

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। नगरीय निकायों के आम निर्वाचन में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद सहित सहकारी बैंक के अध्यक्ष और मंडी के जनप्रतिनिधियों को आवंटित शासकीय वाहन वापस ले लिये जायेगें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने संबंधित संस्था प्रमुख अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों को आवंटित वाहन तत्काल प्रभाव से वापस लेने के निर्देश दिये हैं।

जनपद पंचायत मझगवां के सहायक रिटर्निंग ऑफीसर बदले

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 में जनपद पंचायत में सरपंच, पंच पद के नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने एवं निर्वाचन की संर्पूण कार्यवाही संपादित करने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने आदेश में संशोधन करते हुये जनपद पंचायत मझगवां अंतर्गत पंच और सरपंच पद के लिये तहसीलदार नितिन झोंड़ को रिटर्निंग ऑफीसर एवं नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित केन्द्र सामुदायिक भवन बरौंधा में 12 पंचायते चुआ, भियामउ, कंदर, खोही, नरदहा, रानीपुर, गोपालपुर, पाथरकछार, कौंहारी, जवारिन, बरौंधा, शाहपुर के नाम-निर्देशन पत्र लेने उपयंत्री पीएचई हिमांशु जायसवाल और कार्यालय जनपद पंचायत मझगवां में समस्त ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत मझगवां के नाम निर्देशन पत्र लेने के लिये प्रभारी खंड पशु चिकित्सा अधिकारी आरडी पटेल को सहायक रिटर्निंग ऑफीसर नियुक्त किया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने की निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय निर्वाचन के संबंध में सभी तैयारियाँ समय-सीमा में करें। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। श्री सिंह ने आयोग में निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने मतदान पेटी, ईव्हीएम, मतदान सामग्री, मतदान दल के गठन सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने मतदान के दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के बारे में सभी संभागों के कमिश्नर और आईजी से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा करने की बात कही। श्री सिंह ने मानदेय और अन्य सामग्रियों के लिए जिलों को जरूरत अनुसार बजट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

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