Monday , November 25 2024
Breaking News

Satna: दोष सिद्ध होने पर नायब तहसीलदार मौहारी कटरा का रीडर नौकरी से बर्खास्त

3500 रुपये की रिश्वत लेते पकड़े गए थे नायब तहसीलदार के रीडर मनमरण साकेत

 

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने तहसील अमरपाटन के सर्किल मौहारी कटरा के नायब तहसीलदार के रीडर मनमरण साकेत सहायक ग्रेड 3 को विशेष पुलिस स्थापना संगठन द्वारा 3500 रुपये की रिश्वत लेते हुये मौके पर पकड़े जाने के आरोप और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश सतना द्वारा पारित निर्णय के प्रावधानानुसार शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

कलेक्टर एवं जिला जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी बर्खास्तगी आदेश में बताया गया कि विशेष न्यायाधीश द्वारा 16 मार्च 2022 को पारित आदेश में मनभरण साकेत सहायक ग्रेड-3 को भ्रष्टाचार निवारण अनिनियम 1988 के अंतर्गत धारा 7 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदंड तथा धारा 13(1)डी एवं 13(2) में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित होने पर शासकीय सेवा से पदच्युत किया गया। संबंधित कर्मचारी को 11 जनवरी 2019 को निलंबित कर तहसील कार्यालय कोठी संबद्ध किया गया था। अब दोष सिद्ध पाये जाने पर सेवा से पृथक कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवा में सेवारत सेवको के मामलो में स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि उक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले शासकीय सेवक यदि किसी आपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाये जाते है, जिनमें उनका नैतिक पतन संलिप्त हो तो उसे म.प्र. शासन सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 10(9) में प्रावधानित सेवा से पदच्युत करने की शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिये।

About rishi pandit

Check Also

Shahdol: ट्रेफिक पुलिस आरक्षक से लूट, अनूपपुर से ट्रैफिक ड्यूटी कर घर लौटते समय मारपीट, वायरलेस सेट भी ले गए

शहडोल। शहडोल जिले के अमलाई थाना के बटुरा क्षेत्र में एक पुलिस आरक्षक के साथ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *