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अदालत ने कहा- ‘बदनीयत से हाथ पकड़कर खींचना लज्जा भंग करने की कोटि में आता है, नहीं देंगे जमानत

Court News:जबलपुर/अदालत ने तल्ख टिप्पणी में कहा कि बुरी नीयत से हाथ पकड़कर खींचना लज्जा भंग की कोटि में आता है। इसलिए आरोपित को जमानत नहीं देंगे। अभियोजन के मुताबिक पीड़िता ने मां के साथ पुलिस थाना जाकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपित द्वारा बुरी नीयत से दाहिना हाथ पकड़कर खींचा गया। जिससे वह जमीन पर गिर गई और उसी समय उसकी मां आ गई, जिसे उसने घटना की जानकारी दी और घर आकर अपने पिता को घटना बताई। पीड़िता की उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 354 (क) (1) भादवि एवं धारा 7, 8 पाक्सो का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। उक्त आरोपों का अभियोग पत्र तैयार कर अभियुक्त अर्जुन निवासी सिद्ध नगर ढलई टेमर भीटर, थाना-गोरा बाजार जिला जबलपुर, को गिरफ्तार कर न्यायालय इन्द्रा सिंह विशेष न्यायाधीश पाक्सो जबलपुर में पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) शेख वसीम के निर्देशन में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े द्वारा विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया गया।

अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने तर्क देते हुए बताया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है यदि ऐसे अपराधों में आरोपित को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो समाज में न्याय के विरुद्ध विपरीत संदेश पहुचेगा। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त किये गये तर्को से सहमत होते हुए व अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपित की जमानत निरस्त कर आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश सुनाया।

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