विद्युत विभाग ने की अपील
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज/ मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं एवं नागरिक बन्धुओं से अपील की है कि वे दीप पर्व पर विद्युत सुरक्षा एवं सावधानियां रखकर सुरक्षित एवं सुखद दीपावली मनाएँ। बिजली कंपनी ने सभी पटाखा व्यवसायियों से अपील की है कि वे बिजली लाइन के नीचे, ट्रांसफार्मर के नीचे या उससे लगाकर दुकान न लगाएँ, क्योंकि इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और छोटी सी असावधानी बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। बिजली कंपनी ने नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि वे पटाखे व आतिशबाजी बिजली लाइनों के नीचे व आसपास न करें।
बिजली कंपनी ने कहा है कि दीपावली पर्व पर प्रकाशीय साज-सज्जा के लिये उपभोक्ता अपने परिसर में विद्यमान बिजली कनेक्शन से स्वीकृत भार के अनुसार ही बिजली का उपयोग करें। बिना स्वीकृति के अतिरिक्त भार की वृद्धि एवं सीधे तार डालकर विद्युत चोरी नहीं करें। बिजली चोरी अथवा बिना स्वीकृति के संयोजित भार में वृद्धि अवैधानिक है और इसके लिए बिजली अधिनियम-2003 में जुमार्ने का प्रावधान है। कंपनी ने मिठाई, मूर्तियाँ, साज-सज्जा, बर्तन व्यापारी, पटाखों की दुकाने एवं दीपावली पर्व से जुड़ी अन्य सामग्री के विक्रय के लिये लगाए जाने वाली अस्थाई दुकानों के प्रकाश व्यवस्था हेतु व्यापारी बंधुओं से अनुरोध किया है कि वे नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें।
फुटकर दुकानों में सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश
आतिशबाजी मार्केट एवं अन्य आतिशबाजी की दुकानों पर किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं किया जाए। इस संबंध में सभी दुकानदार नोटिस अपनी दुकान पर चस्पा करेंगे। कोई भी दुकानदार अपनी दुकानों के आगे किसी भी प्रकार के वाहनों की पार्किंग ना तो स्वयं करेगा अथवा ना ही किसी व्यक्ति को पार्किंग करने देगा। लगेज, आटो, दुकानों से पर्याप्त दूरी पर खड़े किए जाएंगे एवं वाहन पार्किग के लिए गार्ड की व्यवस्था की जाए। सभी आतिशबाजी विक्रेताओं की दुकानों पर बिजली की वायरिंग खुली न हो एवं प्रत्येक मास्टर स्विच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए जिससे की शार्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वत: ही बन्द हो जाए इस बाबत भी पर्याप्त ध्यान दिया जाए।
समस्त आतिशबाजी विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि आतिशबाजी दुकानों की सुरक्षा हेतु दुकान मे आगजनी से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, साथ ही ग्रीन पटाखों का विक्रय एवं उसके उपयोग हेतु प्रचार-प्रसार करेगा। कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए दुकान मे कार्यरत सभी कर्मचारी तथा आतिशबाजी क्रेताओं को अनिवार्य रूप से मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग कराना व सोशल डिस्टेंसिंग के सभी मानको का पालन करना भी अनिवार्य होगा।