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Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर केस में जमानत पर रिहा हुए आशीष मिश्रा, किसानों को जीप से कुचलने का है आरोप

Lakhimpur Kheri Case Update: digi desk/BHN/इलाहाबाद/ लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की आज यानी मंगलवार को जेल से रिहाई हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दी है। आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल 3 अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है। आशीष मिश्रा को इस मामले में 9 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद से आशीष मिश्रा लखीमपुर जेल में बंद था।

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की आज 129 दिन बाद जेल से रिहाई हुई है। देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से बीते गुरुवार को ही जमानत मिल चुकी थी। लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होने की वजह से आशीष मिश्रा जेल से रिहा नहीं हो पाए। जिला जज ने हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई मामले में 3-3 लाख के दो बेल बॉन्ड जमा करने को कहा। इसके बाद लखीमपुर जिला जज के यहां बेल बॉन्ड और जमानतदारों के कागजों को दाखिल किया गया, जिनका वेरिफिकेशन हुआ और फिर रिहाई का आदेश जारी किया गया।

क्या हैं आरोप?

लखीमपुर पुलिस ने आशीष मिश्रा पर क्राइम नंबर 219/21 पर एफआईआर दर्ज की है। विवेचना के दौरान दाखिल की गई चार्जशीट में आईपीसी की धारा 147,148, 149,302, 307,326, 34, 427 और 120बी के साथ 3/25, 5/27 व 39 आर्म्स एक्ट शामिल थी। लखीमपुर हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने 3 जनवरी को 5 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें SIT ने आशीष मिश्रा को ‘मुख्य आरोपी’ बनाया था। दिसंबर में एसआईटी ने कहा था कि आशीष मिश्रा ने सोची समझी साजिश के तहत 4 किसानों की अपनी गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी थी।

 

 

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