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Rewa: रिश्वतखोर शाखा प्रबंधक व लिपिक को 4 वर्ष का सश्रम कारावास, 8 हजार रुपये का अर्थदंड 

रीवा,भास्कर हिंदी न्यूज़/ जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में मध्यांचल बैंक के शाखा प्रबंधक एवं लिपिक को 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा सुनाने के बाद शाखा प्रबंधक व लिपिक को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

यह है मामला

लोकायुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता शिवशरण शुक्ला ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जमा राशि स्वीकृत कराने के लिए शाखा प्रबंधक द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने की शिकायत लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज कराई थी। जिस पर रीवा लोकायुक्त द्वारा गत 18 फरवरी 2015 को उक्त शाखा प्रबंधक अशोक कुमार पांडे एवं लिपिक संतोष कुमार कुशवाहा को 4000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया था। करवाई पूरी हो जाने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था सोमवार की शाम लोकायुक्त की विशेष न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है।

 

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