सतना, भास्कर हिंदी न्यूज/ प्रदेश में संचालित अशासकीय माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अब 11 फरवरी 2022 तक विलंब शुल्क 20 हजार रुपये के साथ मान्यता नवीनीकरण का आवेदन कर सकेंगे। संचालक लोक शिक्षण के.के. द्विवेदी ने बताया कि मान्यता नवीनीकरण का आवेदन करने के लिए शेष रहे विद्यालयों को विलंब शुल्क के साथ एमपी आॅनलाइन पोर्टल पर नवीनीकरण का आवेदन करना होगा। नवीनीकरण के आवेदन और प्रकरण के निराकरण संबंधी निर्देश सभी संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और अशासकीय संस्थाओं के संचालक एवं प्राचार्य को जारी किए गए हैं।
जारी निदेर्शों के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित निरीक्षण दल 18 फरवरी 2022 तक संस्थाओं का भौतिक सत्यापन और परीक्षण करेंगे। इसके बाद सबंधित संभागीय संयुक्त संचालक 25 फरवरी 2022 तक मान्यता नवीनीकरण के प्रकरणों के निराकरण सुनिश्चित करेंगे। जिन संस्थाओं के आवेदन संभागीय संयुक्त संचालक स्तर पर निरस्त किए गए हैं वे सभी 4 मार्च 2022 तक आयुक्त लोक शिक्षण को आॅनलाइन प्रथम अपील कर सकेंगे।
कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के आवेदन का अंतिम अवसर
माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध प्रदेश के सभी विद्यालयों की कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 की परीक्षाओं के लिए आवेदन करने का अंतिम अवसर दिया गया है। इच्छुक सभी विद्यार्थी 6 फरवरी 2022 तक निर्धारित विलंब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल में आॅनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए निर्धारित शुल्क 900 रुपये और विलंब शुल्क 10 हजार रुपये निर्धारित किया है। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी स्थिति में परीक्षा आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे।
समाचार क्र.-63/फरवरी/2022
विवाह आयोजन में 250 लोगों की सीमा समाप्त, गृह विभाग ने जारी किये आदेश
राज्य शासन द्वारा कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर 250 लोगों की अधिकतम उपस्थिति की सीमा को समाप्त कर दिया है। विवाह आयोजन के दौरान मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इस आशय के निर्देश अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने जारी कर सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जारी आदेश की शेष कंडिकाएँ यथावत लागू रहेंगी।
विवाह आयोजन में 250 लोगों की सीमा समाप्त, गृह विभाग ने जारी किये आदेश
राज्य शासन द्वारा कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर 250 लोगों की अधिकतम उपस्थिति की सीमा को समाप्त कर दिया है। विवाह आयोजन के दौरान मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इस आशय के निर्देश अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने जारी कर सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जारी आदेश की शेष कंडिकाएँ यथावत लागू रहेंगी।