सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ संयुक्त कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के समस्त नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31, धारा 31(2) विनियम 2.1 के अंतर्गत पूरे देश में एफएसएसएआई द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता को अनुज्ञप्ति अथवा पंजीयन लेकर खाद्य व्यवसाय करना अनिवार्य।
उन्होने बताया कि पंजीयन छोटे खाद्य कारोबारकर्ता (निमार्ता अथवा विक्रेता जो खाद्य पदार्थ का व्यवसाय करते है जिनमें छोटा रिटेलर, हाकर, मांस, मछली, अंडा, दूध विक्रेता, टेम्परेरी स्टाल होल्डर, ठेला, जूस स्टाल, गोलगप्पा स्टाल, फल-सब्जी दुकानदार, चाय, समोसा, बे्रड पकौड़ा, चाइनीज और साउथ इंडियन फूड स्टाल इत्यादि) स्थायी या अस्थाई रूप से स्टाल लगाकर अथवा घूम-घूम कर बेचने वाले व्यक्तियों अथवा धार्मिक मेलों के आयोजकों को मेडिकल स्टोर संचालक, शासकीय संस्थानों में संचालित पीडीएस दुकानें, समस्त आंगनवाड़ी एवं स्वसहायता समूह, स्कूल कैंटीन, मेस, शराब दुकान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य है। वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख रुपए से कम होने पर, 100 किग्रा० तक प्रतिदिन खाद्य पदार्थ का निर्माण/उत्पादन करने, 500 लीटर से कम दूध विक्रय करने, मांस, मछली और पोल्ट्री से संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता जो 2 बड़े जानवर/10 छोटे जानवर/50 पाल्ट्री बर्ड स्लाटरिंग का कार्य करते है। पंजीयन प्राप्त करने हेतु खाद्य कारोबारकर्ता एक फोटो तथा एक पहचान पत्र के साथ एमपी आॅनलाइन कियोस्क पर जाकर पंजीयन हेतु आवेदन कर सकता है। पंजीयन एक साल से लेकर अधिकतम पांच साल तक की अवधि के लिये किया जाएगा। पंजीयन शुल्क एक साल हेतु 100 रुपए तथा अधिकतम 5 साल हेतु 500 रुपए तथा पोर्टल चार्ज देना होगा। 15 दिवस में पंजीयन आवेदन में भरी गई ई-मेल आईडी पर उपलब्ध कराया जाएगा। बिना पंजीयन खाद्य व्यवसाय करने पर अधिकतम 2 लाख रुपए अर्थदण्ड का प्रावधान है।
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