Friday , May 3 2024
Breaking News

Satna: कलेक्टर ने देखा सिंहपुर का टीकाकरण केन्द्र, महतैन में लगाई चौपाल

सतना. भास्कर हिंदी न्यूज़/ ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमण पर निकले कलेक्टर अनुराग वर्मा ने नागौद विकासखंड के सिंहपुर पहुंचकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के स्थापित टीकाकरण केन्द्र का निरीक्षण किया। उन्होने वहां 15 से 18 वर्ष आर्यु वर्ग के किशोंरो को किये जा रहे कोविड वैक्सीनेशन कार्य की जानकारी ली। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव भी उनके साथ उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने सिंहपुर के विद्यालय का निरीक्षण भी किया तथा स्कूल स्टाफ को शत-प्रतिशत पात्र बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इसके उपरांत कलेक्टर शासकीय माध्यमिक महतैन पहुंचे, वहां उन्हें बच्चों से बातचीत कर विद्यालय की पठन-पाठन गतिविधियों एवं शैक्षणिक स्तर का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों को कोविड संक्रमण से बचाव के प्रोटोकाल का पालन करने की समझाईश दी। कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत ने ग्राम पंचायत में ग्रामीण जनों के साथ चौपाल भी लगाई। उन्होने इस दौरान ग्रामीण जनो से शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, राशन वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास निर्माण की स्थिति, पेंशन योजनाओं के लाभ एवं पेयजल की स्थिति की जानकारी ली। कलेक्टर श्री वर्मा ने कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत लोंगो को बचाव के लिये कोरोना प्रोटोकाल, मास्क, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने की समझाईश दी।

प्रधान जिला न्यायाधीश ने कोविड संक्रमण के दृष्टिगत न्यायालयीन कार्यालयों के संचालन के संबंध में जारी किये आदेश

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान समय में कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में प्रधान जिला न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने अधिवक्ता संघ से विचार-विमर्श करने के उपरांत जिला न्यायालय सतना सहित तहसील न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को कार्यालय संचालन के संबंध में आदेश जारी किये हैं।
प्रधान जिला न्यायाधीश श्री शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि न्यायालयों में तीन वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित प्रकरणों तथा अति-आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों में भौतिक रूप से और वी.सी. के माध्यम से सुविधानुसार सुनवाई की जाये। न्यायालय कक्ष में संबंधित पक्ष का उस स्थिति में ही प्रवेश रहेगा, जिसमें कि मास्क लगा हो और वैक्सीनेशन हो चुका हो। न्यायालय कक्ष में पक्षकारों की उपस्थिति केवल उसी स्थिति में रहेगी, जहां न्यायालय द्वारा उन्हें उपस्थित रहने बावत निर्देश दिए गए हों। आदेश पत्रिका में पक्षकारों की उपस्थिति के लिए हस्ताक्षर केवल तभी आवश्यक होंगे जब न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई हो।

प्रधान जिला न्यायाधीन ने आदेशित किया है कि सभी संबंधित पक्ष केन्द्र शासन, राज्य शासन एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव के संबंध में जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। जिन अधिवक्तागण, कर्मचारीगण एवं उनके परिजन अभी तक वैक्सीनेशन की द्वितीय डोज किसी कारणवश प्राप्त नहीं कर सके हैं, उनके लिए जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से वैक्सीनेशन कैम्प आयोजित करना सुनिश्चित किया जाये।

विधिक कार्यालय में आयोजित हुआ टीकाकरण सत्र

अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के मार्गदर्शन में बुधवार को जिला विधिक कार्यालय में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिये टीकाकरण सत्र आयोजित किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी सुभाष चौधरी ने बताया कि टीकाकरण सत्र में न्यायिक अधिकारियों, न्यायालयीन कर्मचारियों, अधिवक्ताओं एवं उनके परिवारजनों एवं आमजनों को कोविड संक्रमण से बचाव के लिये कोवि-शील्ड वैक्सीन की डोज लगाई गई। टीकाकरण कराने आये लोंगो को प्रधान जिला न्यायाधीश श्री शर्मा ने सलाह दी कि टीकाकृत हो जाने बाद भी कोविड प्रोटोकाल अंतर्गत फेस मास्क और सैनिटाईजर का नियमित रुप से उपयोग करें एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी करें।

कलेक्टर एवं सीएमएचओ को कोविड-19 रोगियों के संबंध में संशोधित निर्देश जारी

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त गाइड-लाइन्स के आधार पर कोविड-19 के रोगियों को डिस्चार्ज करने के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने बताया कि संशोधित डिस्चार्ज नीति कोविड-19 के संशोधित प्रबंधन, प्रोटोकॉल्स, होम आइसोलेशन गाइड-लाइन और कोविड-19 स्ट्रेटजी के अनुपालन में तैयार की गई है। साथ ही तय किया गया है कि मध्यम लक्षण वाले कोविड-19 रोगियों को डेडीकेटेड कोविड-19 हेल्थ सेंटर पर भर्ती किया जाये।
जारी निर्देशों में कोविड-19 के मंद लक्षण वाले रोगी होम आइसोलेशन में रहेंगे, जिनकी नियमित रूप से निगरानी की जायेगी। रोगी के पॉजिटिव पाए जाने के सातवें दिन डिस्चार्ज किया जायेगा और यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पिछले 3 दिनों में रोगी को लगातार बुखार नहीं आया है। डिस्चार्ज से पूर्व कोविड जाँच की आवश्यकता नहीं होगी। कोविड-19 के ऐसे रोगी, जिनके लक्षणों में सुधार हो रहा है। ऑक्सीजन सेचुरेशन 93 प्रतिशत 3 दिन तक लगातार पाया जाता है और ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथ ही यदि कोई कोमार्बिडिटी है, परंतु उसके कारण कोई जटिलता नहीं है, उस स्थिति में ऐसे रोगियों को चिकित्सा प्रदान करने वाले मेडिकल ऑफिसर द्वारा डिस्चार्ज किया जा सकता है। डिस्चार्ज के पहले कोविड-19 की जाँच की आवश्यकता नहीं होगी।
ऐसे रोगी, जिनके लक्षणों में सुधार परिलक्षित नहीं हुआ और ऑक्सीजन की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है, उन्हें उपचार देने वाले चिकित्सक द्वारा क्लीनिकल लक्षणों में सुधार होने, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के 3 दिन तक लगातार ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन रहने और कोमार्बिलिटी में जटिलता नहीं होने पर डिस्चार्ज किया जायेगा।

About rishi pandit

Check Also

Rewa: ‘अजब प्रेम की गजब कहानी’..प्रेमी-प्रेमिका बने एक दूसरे के दुश्मन, दोनों के बीच खूनी खेल

रीवा,भास्कर हिंदी न्यूज़/ रीवा जिले में अजब प्रेम की गजब कहानी देखने को मिली है। …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *