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CG: कालीचरण महाराज को पुलिस ने रायपुर कोर्ट में किया पेश, समर्थकों ने की नारेबाजी

Raipur police arrested kalicharan maharaj from khajuraho hotel: digi desk/BHN/रायपुर/छतरपुर/ रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया।खजुराहो से गिरफ्तारी के बाद कालीचरण को लेकर कोर्ट पहुंची पुलिस।चेतना ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश. किया गया पेश। कोर्ट परिसर में समर्थकों ने पुलिस की मौजूदगी में लगा नारे। कालीचरण सभी मेडिकल जांच में पास हुए।

खजुराहो से कालीचरण के साथ दो समर्थकों को भी हिरासत में लिया गया है। उधर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डा नरोत्तम मिश्रा ने कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रदेश की पुलिस को जानकारी दिए बिना गिरफ्तारी गलत है। इस पर सीएम भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है।

दर्ज है राजद्रोह का केस

रायपुर में एसएसपी प्रशांत अगवाल ने कहा कि 26 दिसंबर को रावनभाठा के धर्म संसद में दिए विवादित व्याख्यान पर थाना टिकरापारा में कालीचरण महाराज के विरुध्द धारा 294, 505(2) भादंवि का अपराध दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 153 ए(1)(ए), 153 बी (1)(ए), 295 ए, 505(1)(बी) , 124 ए भादंवि का भी समावेश किया गया है।

अपराध पंजीबद्ध होने के बाद से कालीचरण अपना फोन बंद कर फरार था। आरोपी कालीचरण की गिरफ्तारी के लिए रायपुर पुलिस की अलग-अलग टीम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली रवाना हुई थी और सभी संभावित स्थानों पर पतासाजी कर रही थी।

मध्य प्रदेश की टीम को खजुराहो में आरोपी कालीचरण के बारे में कुछ जानकारी मिली जिसके आधार पर खजुराहो से 25 किमी दूर बागेश्वर धाम के पास एक व्यक्ति के घर से जहां कालीचरण महाराज किराए से रह रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में लेने के बाद आरोपित के वकील को इसकी सूचना दी गई है। हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर रायपुर पुलिस द्वारा रायपुर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। रायपुर पुलिस द्वारा पूरी विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कालीचरण महाराज को हिरासत में लिया गया है।

माफी मांगने से किया था इनकार

महात्मा गांधी पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद रायपुर के टिकरापारा थाने में कालीचरण महाराज पर धारा 294, 505बी 295ए 53ए के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके बाद से ही पुलिस उन्हें तलाश रही थी। विरोध के बाद कालीचरण महाराज का एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपने बयानों पर माफी मांगने से इनकार कर दिया था। छत्तीसगढ़ पुलिस की तीन टीम कालीचरण महाराज की खोज में दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भेजी गई थी। जिसमें से मध्य प्रदेश भेजी गई टीम को सफलता मिली। कालीचरण महाराज ने खजुराहो के पल्लवी गेस्ट हाउस में भी एक रूम बुक कर रखा था। महात्मा गांधी पर टिप्पणी को लेकर कालीचरण महाराज के खिलाफ महाराष्ट्र के पुणे में भी केस दर्ज किया गया था।

सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि महात्मा गांधी के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने यह कार्रवाई की है। उनके(कालीचरण महाराज) परिवारजनों और वकील को सूचित कर दिया है। 24 घंटे के अंदर उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। सीएम बघेल ने ट्वीट कर कहा, बापू को गाली देकर, समाज मे विष वमन करके अगर किसी पाखंडी को लगता है कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे, तो उनका भ्रम है। उनके आका भी दोनों सुन लें, भारत और सनातन संस्कृति दोनों की आत्मा पर चोट करने की जो भी कोशिश करेगा। न संविधान उसे बख्शेगा, न जनता उन्हें स्वीकार करेगी।

धर्म संसद के आयोजक ने भी लगाए आरोप

धर्म संसद का आयोजन करने वाले नीलकंठ सेवा संस्थान के अध्यक्ष नीलकंठ त्रिपाठी ने भी कालीचरण महाराज पर आरोप लगाया था कि जब मैंने उन्हें राजनीतिक टिप्पणी करने से रोका तो उन्होंने मुझे मंच से ही हड़का दिया।

 

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