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नृशंस हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

कटनी, भास्कर हिंदी न्यूज/ थाना माधवनगर अंतर्गत दिनदहाड़े की गई नृशंस हत्या के चिह्नित व जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में माननीय न्यायालय ने सोमवार को हत्या के दोषी दुर्गेश, बिहारी, रामनरेश कोल, अवधेश उर्फ कल्लन पांडेय, राकेश उर्फ पाटी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 25ए 27 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व क्रमश: रू 5 हजार व 2 हजार रुपये के जुर्माने से तथा जुर्माना अदा न करने की दशा में क्रमश: 6 माह व 3 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

क्या था मामला

28 मार्च 2014 को ओएफके अखाड़े में शाम लगभग 4 बजे अभियुक्तों द्वारा धारदार हथियार व कट्टे से हमला कर कसरत करने आए मनू ठाकुर की हत्या कर दी थी। अभियुक्त बाइक में घटना स्थल पर आए थे और हथियार चमकाते हुए निकलते हुए उन्हें मौके के गवाहों द्वारा देखा गया था। मृतक का भाई हंशराज ठाकुर जो प्रापर्टी ब्रोकर का काम करता था, घटना की सूचना मिलने पर वह अखाड़ा के अंदर जाकर देखा तो मनू खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसके सिर और सीने में चोटें थी। हंशराज ठाकुर की रिपोर्ट पर थाना माधवनगर में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की विवेचना न्यायालय में पेश की गई। लगभग पांंच वर्ष बाद माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की प्रस्तुुत साक्ष्य व तर्क से सहमति व्यक्त करते हुए अभियुक्त दुर्गेश, बिहारी, रामनरेश कोल, अवधेश उर्फ कल्लन पांडेय, राकेश उर्फ पाटी को मनू ठाकुर की घातक व आग्नेय व आयुध से हत्या करने का दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास से दंडित किया गया। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक जिला अभियोजन अधिकारी हनुमंत किशोर शर्मा द्वारा की गई।

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