दीवारों पर नारे लिखना व पोस्टर चिपकाना पड़ेगा भारी
सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया ने रैगांव विधानसभा उप निर्वाचन 2021 में चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलो और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियो द्वारा शासकीय, अशासकीय भवनो की दीवारो पर किसी प्रकार के नारे लिखकर सम्पत्ति का विरूपण किया जाता है, तो ऐसे पोस्टर, बैनर हटाने, नारे मिटाने के लिये रैगांव विधानसभा क्षेत्र में 8 दल गठित किये है।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार नायब तहसीलदार शिवराजपुर, सिंहपुर, थाना प्रभारी सिंहपुर, तहसीलदार नागौद, तहसीलदार नागौद/नायब तहसीलदार डाम्हा, थाना प्रभारी नागौद, नायब तहसीलदार सोहावल और थाना प्रभारी सिविल लाईन सतना, तहसीलदार वृत्त रैगांव, थाना प्रभारी सिंहपुर, नायब तहसीलदार वृत्त झाली, थाना प्रभारी कोठी, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी कोठी, थाना प्रभारी कोठी, नायब तहसीलदार भैसवार, थाना प्रभारी कोठी एवं जैतवारा तथा नायब तहसीलदार हाटी, थाना प्रभारी सिविल लाईन एवं कोलगवां के दल गठित किये गये है। गठित दल 5 नवम्बर 2021 तक निरंतर अपने कार्य क्षेत्र मे प्रतिदिन भ्रमण करते हुये लोक सम्पत्तियो को विरूपित होने से रोकेगें। इसके साथ ही यह दल चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करेगा तथा सम्पत्ति विरूपण के उक्त कार्य को हटाने पर किये गये व्यय की वसूली संबंधित अभ्यर्थी या राजनैतिक दल से सुनिश्चित करेगा।
अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खुलेंगे
निवार्चन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र रैगांव के उप निर्वाचन 2021 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देश जारी किये हैं कि निर्वाचन संबंधी आदेश, पत्र प्राप्त करने हेतु निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अवकाश के दिनो में जिले के सभी केन्द्र, राज्य शासन के शासकीय, अर्द्ध-शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। विभागीय अधिकारियों निर्वाचन संबंधी आदेश पत्र प्राप्त करने हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश भी दिये गये हैं।
डिप्टी कलेक्टर सुरेश गुप्ता रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त
मुख्य निवार्चन पदाधिकारी भोपाल के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया द्वारा विधानसभा क्षेत्र 62 रैगांव के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में डिप्टी कलेक्टर सुरेश गुप्ता को पदाभिहीत किया गया है
अवैधानिक कृत्यो में प्रवृत्त व्यक्तियों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाने के निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र 62 रैगांव (अ.जा.) के उप निर्वाचन 2021 की घोषणा के फलस्वरूप विधानसभा क्षेत्र रैगांव में उप निर्वाचन की प्रक्रिया प्रचलित है। जिसमे विभिन्न स्त्रोतों के इस आशय की निरन्तर सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं कि, विधानसभा उप निर्वाचन 2021 के उप निर्वाचन की सूचना जारी होते ही रैगांव विधानसभा क्षेत्र की सीमा से कुछ राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता, समर्थक तथा प्रभावशाली व्यक्ति विधानसभा क्षेत्र मे प्रवेश कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।
ऐसी स्थिति में जिले की कानून व्यवस्था भंग होना संभावित है तथा लोक शान्ति विक्षुब्ध होने की पूर्ण आशंका को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजय कटेसरिया द्वारा आदेशित किया गया है कि दंड प्रक्रिया की संहिता धारा 144 के तहत विधानसभा क्षेत्र रैगांव अंतर्गत पुलिस अधीक्षक अपने अमले से असामाजिक एवं अपराधिक तत्वों तथा कानून व्यवस्था भंग करने की मंशा से अवैधानिक अवैधानिक कृत्यों में प्रवृत्त व्यक्तियों की धर-पकड़ तथा प्रतिबंधात्मक गिरफ्तारी करने का सघन अभियान चलायें।
विधानसभा क्षेत्र रैगांव अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों तथा उनके ठिकानो का पता लगाने एवं अवैध रूप से शस्त्र एवं बारूद रखने वाले, विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण प्रदाय करने वाले या अवैध शस्त्रों का निर्माण एवं व्यवसाय करने वालों के विरूद्ध सघन अभियान 30 अक्टूबर की सायं 6 बजे तक चलाया जायेगा तथा इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलग्न तत्वों के बिरुद्ध संगत अधिनियम के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी। क्षेत्रांतर्गत चलने वाले वाहनो को छोड़कर शेष चौपहिया यंत्र चलित वाहनो के आवागवन को प्रतिबंधित किया गया है। पुलिस अधीक्षक सतना द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सघन चेकिंग की जाय कि उनमे कोई शस्त्र या विस्फोटक सामग्री तो नही ले जायी जा रही है।
यह आदेश इन वाहनो पर लागू नही होगा
निर्वाचन कार्य में नियुक्त वाहन, पुलिस एवं दण्डाधिकारी के समस्त वाहन, अभ्यर्थी के एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा-पत्र जारी वाहन, अत्यावश्यक सेवा जैसे अस्पताल, दुग्ध वाहन, पानी टैंकर, विद्युत ड्यूटी वाहन, सार्वजनिक परिवहन बस एवं माल वाहक, ट्रक जो निश्चित स्थानो के अनुज्ञा पत्र के आधार पर चल रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र रैगांव अंतर्गत समस्त मतदाता द्वारा अपने स्वयं के या उसके परिवार के सदस्य के उपयोग में आने वाला वाहन, समस्त शासकीय/अशासकीय वाहन, शासकीय कार्य मे संयोजित निजी वाहन, अन्य कोई वाहन, जिसे प्राधिकृत अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर 62 रैगांव (अ.जा.) से वैध रूप से अनुमति दी गई है।
आदर्श आचरण संहिता केवल विधानसभा क्षेत्र रैगांव में प्रभावशील रहेगी
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रैगांव विधानसभा उप निर्वाचन 2021 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18 जनवरी 2018 को जारी निर्देशों के अनुक्रम में आदर्श आचरण संहिता पूरे जिले में लागू न होकर मात्र विधानसभा क्षेत्र रैगांव की सीमा अंतर्गत प्रभावशील रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में आर्दश आचरण संहिता के दौरान राज्य अथवा केन्द्र के मंत्री विभागीय दौरा, सरकारी दौरा चुनावी कार्य से संलग्न नहीं कर सकेंगे। उनका दौरा व्यक्तिगत होगा।
मतदान के दिन मिलेगा सवैतनिक अवकाश
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत उप चुनावो में भी मतदान के लिये किसी भी व्यवसाय, ट्रेड, औद्योगिक संस्थान या अन्य स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर 500 रूपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। यह अधिनियम खतरनाक उद्यम और पाली बंद होने से क्षति धारण करने वाले संस्थानों पर लागू नही होगा। दुकानो और स्थापनाओ में कार्य करने वाले डेली वेजेज, कैजुअल वर्कर के लिये भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी।