ग्वालियर। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने बुधवार को कोविड-19 की गाइड लाइन के उल्लंघन के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कोविड-19 के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया जाएगा। ऐसा भरोसा महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने हाईकोर्ट में दिया है। केस दर्ज 23 अक्टूबर तक पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश की जाएगी।
हाई कोर्ट के प्रिसिंपल रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि आदेश की कॉपी ग्वालियर-चंबल संभाग के 8 कलेक्टर व विदिसा कलेक्टर को भेजी जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सभा में जितने लोगों के आने की इजाजत दी है, उतने ही आ सकेंगे। सभा में आने वाले लोगों को सबसे पहले मास्क व सेनेटाइजर देना होगा। कोविड-19 की गाइड लाइन में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।