MP Corona New Guidelines: digi desk/BHN/भोपाल/ त्योहारों को देखते हुए सरकार ने प्रतिमा/ताजिये के लिए पंडाल का आकार (तीस गुणा पैंतालीस फीट) तय कर दिया है। झांकियों में श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्र न हो और शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति व ताजिये के विसर्जन में दस से अधिक व्यक्तियों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
अपर मुख्य सचिव गृह डॉ.राजेश राजौरा ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे झांकी निर्माताओं को यह सलाह दें कि वे ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन न करें, जिनमें शारीरिक दूरी का पालन न हो सके। मूर्ति या ताजिये के विसर्जन के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया जाए, जहां भीड़ कम हो।
विसर्जन में जाने वाले दस लोगों के लिए जिला प्रशासन से लिखित में अनुमति लेनी होगी। झांकियों, पंडालों और विसर्जन के के समय मास्क, शारीरिक दूरी और सेनेटाइजर का उपयोग को लेकर दिशा-निर्देशों का सख्ती के साथ पालन किया जाए। लाउडस्पीकर बजाने को लेकर उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए।