सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतना राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के मार्गदर्शन में आगामी 11 सितंबर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसमें शासन द्वारा प्रदाय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार छूट प्रदाय की जायेगी। साथ ही नेशनल लोक अदालत में संपत्ति और जल कर उपभोक्ता प्रभार एवं करों के अधिभार में छूट दी जायेगी।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अविनाश चन्द्र तिवारी ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल भुगतान, संपत्ति एवं जल कर, उपभोक्ता प्रभार तथा अन्य करों के अधिभार के लिये शेष हैं। ऐसे उपभोक्ता नेशनल लोक अदालत के माध्यम से शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली छूट का लाभ ले सकते हैं।
प्री-लिटिगेशन एवं लिटिगेशन स्तर पर मिलने वाली छूट
नेशनल लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एंव आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात 6 माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इसी प्रकार लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक होने पर आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समस्त होने के पश्चात प्रत्येक 6 माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
संपत्ति एवं जल कर के प्रकरणों में भी छूट मिलेगी
म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 162 एवं 163 तथा नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 130, 131 एवं 132 अंतर्गत संपत्ति कर के ऐसे प्रकरणों में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया है, उनमें 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। इसके अलावा संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से 1 लाख रूपये तक बकाया होने पर 50 प्रतिशत की छूट तथा 1 लाख से अधिक बकाया होने पर 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। जल कर के ऐसे प्रकरणों में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट, 10 हजार से 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर 75 प्रतिशत की छूट तथा 50 हजार से अधिक बकाया होने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी।
जिले में अब तक 637 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज
जिले में इस वर्ष 1 जून से 28 अगस्त 2021 तक 637 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख सतना से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की सतना (रघुराजनगर) तहसील में 912.8 मि.मी., सोहावल (रघुराजनगर) में 987.2 मि.मी., बरौंधा (मझगवां) में 528.3 मि.मी., बिरसिंहपुर में 720.5 मि.मी., रामपुर बघेलान में 519 मि.मी., नागौद में 799 मि.मी., जसो (नागौद) में 415.2 मि.मी., उचेहरा में 561 मि.मी., मैहर में 365.4 मि.मी., अमरपाटन में 463 मि.मी. तथा रामनगर तहसील में 735.9 मि.मी. औसत वर्षा अब तक दर्ज की जा चुकी है। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1039.7 मि.मी. है। गत वर्ष इस अवधि तक जिले में 670.8 मि.मी. वर्षा दर्ज की जा चुकी थी।
डीएलएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 सितम्बर तक
शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में डीएलएड के दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जो 5 सितम्बर 2021 तक चलेगा। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण व शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में पदस्थ अप्रशिक्षित शिक्षक डीएलएड में प्रवेश के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।