Saturday , July 6 2024
Breaking News

100 से अधिक लोगों को समूह को एकत्र करने लेनी होगी प्रशासन से अनुमति

  • कोरोना की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी
  • निर्देशों का पालन सख्ती से कराने कलेक्टरों को दिये निर्देश

भास्कर हिंदी न्यूज। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिये नये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनैतिक, रामलीला एवं रावण-दहन आदि कार्यक्रमों में जन-समूह तथा धार्मिक स्थलों में पूजा-अर्चना के संबंध में जारी निदेर्शों का पालन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश समस्त कलेक्टरों को दिये गये हैं।

डॉ. राजौरा ने बताया है कि खुले मैदान में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनैतिक, रामलीला एवं रावण-दहन इत्यादि कार्यक्रम मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजिंग एवं थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जन-समूह के कार्यक्रमों के लिये जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करना होगी। उक्त कार्यक्रम कंटेनमेंट जोन में आयोजित नहीं हो सकेंगे। डॉ. राजौरा ने बताया कि आयोजन के लिये प्रशासन को कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करते हुए लिखित में आवेदन करना होगा। जिला प्रशासन आवेदन पर विचार कर अनुमति प्रदान करेगा, जिसमें संख्या एवं शर्तों के पालन की जिम्मेदारी आयोजकों की रहेगी। आयोजकों को कार्यक्रम की वीडियोग्राफी 48 घंटे में जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। डॉ. राजौरा ने बताया कि प्रदेश में आगामी आदेश तक धार्मिक स्थलों पर मेलों के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
डॉ. राजौरा ने बताया है कि ऐसे धार्मिक स्थल, जहाँ श्रद्धालु बंद कक्ष अथवा हॉल में एकत्रित होते हैं, वहाँ जिला कलेक्टर द्वारा कुल उपलब्ध स्थान के आधार पर अधिकतम सीमा नियत की जा सकेगी। उपलब्ध स्थान पर श्रद्धालुओं के मध्य पूजा-अर्चना के दौरान भी दो गज की दूरी बनाये रखना जरूरी होगा। धार्मिक स्थल प्रबंधन को सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 रोकथाम के लिये फेस मास्क की बाध्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन धर्मावलंबियों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाये। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रशासन द्वारा प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

About rishi pandit

Check Also

Satna: जिले में अब तक 107.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ जिले में इस वर्ष 1 जून से 4 जुलाई 2024 तक 107.8 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *