सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/कलेक्टर अजय कटेसरिया ने सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को निर्देशित किया है कि यह सुनिश्चित करें कि उनके अनुभाग के अंतर्गत किसी भी पटवारी के पास दो से अधिक हल्को का प्रभार नही रहे।
वेब जीआईएस पोर्टल में उपयोगकर्ता स्थान आवंटन रिपोर्ट के अवलोकन उपरांत कलेक्टर ने पाया है कि अभी जिले में कतिपय तहसीलों के अंतर्गत एक पटवारी के प्रभार में दो से अधिक हल्के आवंटित है। जबकि पूर्व में कई बार निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में एक पटवारी के पास दो से अधिक हल्कों का प्रभार नहीं दिया जाना चाहिये।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम को पुनः निर्देशित किया है कि यह सुनिश्चित करें कि उनके अनुभाग के अंतर्गत किसी भी पटवारी के पास दो से अधिक हल्कों का प्रभार नहीं रहे। कार्य-सुविधा के दृष्टिकोण से यदि ऐसा करना जरूरी हो तो इसके पूर्व जिला कार्यालय से अनुमति प्राप्त की जाये। सभी तहसीलदारों को भी इसी व्यवस्था के अनुसार वेब जीआईएस पोर्टल में संबंधित पटवारी के स्थान आवंटन को अपडेट करने के निर्देश दिये गये है, ताकि दोनो में एकरूपता रहे। कलेक्टर ने भविष्य में ऐसी विसंगति पाये जाने पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी है।
नियमों के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ही नस्ती प्रस्तुत करें
कलेक्टर अजय कटेसरिया ने विभाग प्रमुख अधिकारियों को उन्हे प्रस्तुत होने वाली नस्तियों के संबंध में स्पष्ट किया है कि विभागीय नीति एवं नियमों के तहत सभी प्रक्रिया पूर्ण कर नस्ती प्रस्तुत की जानी चाहिये।
सहायक संचालक मत्स्योद्योग की अपूर्ण नस्ती सीईओ जिला पंचायत के माध्यम से भेजे जाने पर कलेक्टर श्री कटेसरिया ने अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि म.प्र. मत्स्यपालन की नीति एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों को मत्स्य उद्योग की नीति पुस्तिका में लेख है कि त्रि-स्तरीय पंचायतें म.प्र. पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 65 के तहत तालाब, जलाशय को 10 वर्ष की अवधि के लिये अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेकर पट्टे पर देने की कार्यवाही करेंगे।
इस संबंध में प्रस्तुत नस्तियों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि त्रि-स्तरीय पंचायत प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया गया है। बिना अनुमोदन अनुशंसा के ही नस्तियां प्रस्तुत की गई हैं। भविष्य में नियमों के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर नस्ती प्रस्तुत की जाये।