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MP: प्रदेश में शिक्षण के अलावा कोई और शुल्क नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल, आदेश जारी

Private school will not be able to charge any fee other: digi desk/BHN/भोपाल/ राज्य शासन ने अगले आदेश तक प्रदेश के निजी स्कूलों में किसी भी तरह की शुल्क वृद्धि और शिक्षण शुल्क के अलावा कोई अन्य शुल्क वसूली पर रोक लगा दी है। साथ ही, उन स्कूलों को शुल्क की राशि अगले महीनों की फीस में समायोजित करने के निर्देश दिए हैं, जो हाल ही में अतिरिक्त शुल्क वसूल चुके हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने गुरुवार को यह आदेश जारी कर दिया है, जो सीबीएसइ, आइसीएसइ, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल सहित अन्य बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू रहेगा। कलेक्टरों को कड़ाई से निर्देशों का पालन कराने को कहा है।

भोपाल में भेल शिक्षा मंडल के जवाहर लाल नेहरू स्कूल सहित प्रदेश के कई निजी स्कूलों ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस बढ़ा दी है। इन स्कूलों ने बढ़ी हुई फीस की पहली किस्त वसूल भी कर ली है। ऐसा करते हुए स्कूलों ने कोरोना महामारी से उपजी परिस्थितियों का ध्यान तक नहीं रखा।

इससे नाराज अभिभावक स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदरसिंह परमार से मिले थे और अभिभावक-मंत्री के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई थी। इसके बाद मंत्री ने जवाहर स्कूल की जांच भी कराई थी जिसमें बेतहाशा शुल्क वृद्धि की पुष्टि हुई है। इस स्थिति को देखते हुए शासन ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र में फीसवृद्धि पर रोक लगाते हुए साफ कर दिया है कि इस सत्र में भी स्कूल सिर्फ शिक्षण शुल्क ले सकेंगे।

हाईकोर्ट के फैसले को बनाया आधार

राज्य शासन ने इस निर्णय के लिए हाईकोर्ट जबलपुर के फैसले को आधार बनाया है। कोर्ट ने चार नवंबर 2020 को फैसला सुनाया था कि जब तक सरकार कोरोना महामारी समाप्त होने की घोषणा नहीं करती, तब तक फीस नहीं बढ़ाई जा सकती है। शासन ने माना है कि वर्तमान में उसी तरह की परिस्थितियां हैं। कोरोना के कारण पालकों की आर्थिक परिस्थितियां खराब हुई हैं। ऐसे में फीस नहीं बढ़ाई जा सकती है और न ही शिक्षण शुल्क के अलावा अन्य शुल्क लिए जा सकते हैं।

 

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