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Satna: शिक्षा का अधिकार कानून, निजी स्कूलों में आरटीई के आवेदन की अंतिम तिथि 9 जुलाई

ऑनलाइन प्रवेश की लाटरी 16 जुलाई को

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ शिक्षा का अधिकार कानून के तहत, सत्र 2021-22 में निजी स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9 जुलाई निर्धारित है। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री धनराजू एस ने बताया कि छात्र-हित को ध्यान में रखते हुए सत्र 2021-22 के निःशुल्क प्रवेश की गतिविधियों के लिए संशोधित समय-सारणी जारी की गयी है।

संशोधित समय-सारणी के तहत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार के लिए विकल्प की समय-सीमा 9 जुलाई निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती डाउनलोड कर तथा मूल दस्तावेजों से सत्यापन केन्द्रों मे सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन कराने की समय सीमा 10 जुलाई निर्धारित की गई है। दिनांक 16 जुलाई 2021 को रेण्डम पद्वति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन किया जाएगा तथा और चयनित आवेदको को एसएमएस द्वारा सूचना दी जाएगी।

इसी प्रकार जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है, उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश हेतु 16 जुलाई से 26 जुलाई तक उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना होगा। आर.टी.ई पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/Rte पर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध है। इस संबंध में संशाधित समय सारिणी जारी करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिये हैं।

कोविड 19 बाल कल्याण योजना, पात्र हितग्राही कर सकते हैं आवेदन

कोविड महामारी से कई परिवार प्रभावित हुए है। जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गयी है उन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना शुरू की गई इस योजना के तहत पात्र हितग्राही आवेदन कर सकते हैं ताकि उन्हें योजना का लाभ दिया जा सके।
इस योजना के तहत बाल हितग्राही के 21 वर्ष पूर्ण होने तक 5 हजार रुपये प्रति माह पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मासिक राशन प्रदान किया जाएगा और बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा। पात्र हितग्राही covidbalkalyan.mp.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं या महिला बाल विकास कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

स्टाफ नर्स और नर्सिंग सिस्टर के पदनामों का परिवर्तन

राज्य शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा स्टाफ नर्स और नर्सिंग सिस्टर के पदनामों का परिवर्तन किया गया है। परिवर्तित पदनाम के अनुसार स्टाफ नर्स का पदनाम नर्सिंग ऑफीसर और नर्सिंग सिस्टर का पदनाम सीनियर नर्सिंग ऑफीसर हो गया है। मेडिकल कॉलेज के डीन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

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