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बेरोजगार युवक, युवतियों के लिये निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम

 

सतना,भासकर हिंदी न्यूज़/ म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में जिले के बेरोजगार युवक एवं युवतीयों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा। आवंटित बजट में 30 प्रतिशत महिला प्रशिक्षणार्थियों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को शासन के निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रशिक्षण के लिये चयनित जावेगा।
प्रबंधक, म०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा जानकारी दी गई कि बोर्ड द्वारा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण से संबंधित विस्तृत विवरण एवं आवेदन 30 सितम्बर 2021 तक आमंत्रित किये गये है। कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन विभागीय बेवसाईट http://crisponlineservices.com/Services/khadi/User_Registration_khadi.aspx पर जाकर कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थीयों से ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रबंधक म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग जिला पंचायत सतना सिविल लाईन सतना में 30 सितम्बर के पूर्व जमा की जा सकती है। योजनांतर्गत आवेदकों को शासन के नियमानुसार छात्रवृति एवं अन्य सुविधा भी प्रदान की जावेगी।

खेल पुरस्कारों के लिए 25 जून से करें ऑनलाईन आवेदन

खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र, स्व. प्रभाष जोशी और लाईफ टाईम एचीवमेंट पुरस्कार के लिये 25 जून से 31 जुलाई 2021 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदक खेल एवं युवा कल्याण की विभागीय वेबसाइट www.dsywmp.gov.in पर विजिट कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। पुरूस्कार के लिये पात्रता, पुरूस्कार राशि एवं अन्य शर्तों की जानकारी आवेदक विभागीय वेबसाईट पर प्राप्त कर सकते हैं।
जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत आवेदन की प्रति के साथ आवश्यक अभिलेख एवं खेल प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर 31 जुलाई तक जिला कार्यालय या संचालनालय में जमा करना अनिवार्य है।

महिला ठेकेदारों को नहीं देना होगा अब पंजीयन शुल्क

लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देश जारी

राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए रोजगार अवसर को आसान बनाने के उद्देश्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पहली बार ठेकेदारी के लिए पंजीकृत होने वाली मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि राज्य शासन के इस निर्णय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा करने वाली युवा महिलाओं तथा अन्य महिलाओं को शासकीय कांट्रेक्टर के रूप में कार्य करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के क्रम में रोजगार संसाधनों के सृजन का जो लक्ष्य रखा गया है, उसी कड़ी में एक कदम है।

प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नीरज मंडलोई ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग ठेकेदारों के पंजीयन की वर्तमान प्रचलित केंद्रीकृत व्यवस्था 2016 में संशोधन कर, सोल-प्रोपराइटर महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क से मुक्त किया गया है। लेकिन सोल-प्रोपराइटर महिला ठेकेदार फर्म को अन्य व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए, पार्टनरशिप फर्म अथवा कंपनी के रूप में पंजीकृत होने पर पूर्व के अनुसार पंजीयन शुल्क देना होगा।

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