Shaheen Bagh.CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह प्रदर्शन के खिलाफ फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विरोध-प्रदर्शनों के नाम पर सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करना स्वीकार्य नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं किया जा सकता, जैसा कि शाहीन बाग में हुआ। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह भी कहा कि शाहीन बाग इलाके से लोगों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। इस मामले पर न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय न्यायिक पीठ ने फैसला सुनाया।
हाथरस केस में एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपने के लिए मिला और समय
हाथरस केस में एसआईटी को बुधवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपने थी, लेकिन अब जांच के लिए 10 और दिन का समय मिल गया है। इससे पहले कहा गया था कि हाथरस गैंगरेप मामले की जांच के लिए सचिव गृह भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में बनाई गई एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। बुधवार को एसआईटी के लखनऊ लौटने की संभावना है।