UP Government ESMA:digi desk/BHN/ लखनऊ/ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश में 6 माह के लिए एस्मा ऐक्ट (Essential Services Maintenance Act) लागू कर दिया है। योगी सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश में जब तक एस्मा कानून लागू रहेगा तब तक कोई भी सरकारी कर्मचारी भी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। इस दौरान सरकारी कर्माचारियों की हड़ताल पर पूरी तरह से बैन लगा रहेगा। गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने के कारण योगी सरकार ने यह सख्त फैसला लिया है। प्रदेश सरकार किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं और इसी दिशा में सरकारी कर्मचारियों के हड़काल करने पर बैन लगाया है। इससे पहले कोरोना वायरस की अनियंत्रित स्थिति को देखते हुए योगी सरकार 6 माह का एस्मा कानून लगा चुकी है।
उत्तर प्रदेश में बेकाबू हो रहा कोरोना
रिकवरी रेट है 94.06 फीसदी
राज्य सरकार के मुताबिक मंगलवार तक लखनऊ में 282, गाजियाबाद में 245, मेरठ में 169, गौतमबुद्ध नगर में 152 और वाराणसी में 106 नए कोरोना संक्रमण के मामले मिले हैं। वहीं दूसरी ओर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि प्रदेश में 23,928 मामले उपचाराधीन हैं। अब तक कुल 4,99,507 लोग कोविड-19 संक्रमण के बाद ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में संक्रमणमुक्त होने की दर 94.06 प्रतिशत है।