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जिले में कोरोना कर्फ्यू और सख्त,30 मई तक नहीं हो सकेंगी शादियां, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक मोहल्लों में खुल सकेंगी किराना दुकानें, बाकी सब बंद

शादी-विवाह अथवा सामूहिक कार्यक्रम में शामिल होने जिले से बाहर नही जा सकेंगे

अन्य सामूहिक कार्यक्रम 30 मई तक रहेंगे प्रतिबंधित 

संक्रमण की चेन तोड़ने जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये सख्त आदेश

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ सतना जिले में कोरोना कर्फ्यू के प्रभावी अनुपालन और कोरोना वायरस की रोकथाम एवं संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने पूर्व के जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रावधानों को और भी सख्त किया है। हालाकि आंशिक रूप से राशन और किराना की गली और मोहल्ले की दुकानों को प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुये खोलने की रियायत भी दी है। जिले की सीमा के भीतर 8 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू पूर्ववत लागू रहेगा।

जिले से बाहर आने-जाने वालों के लिए 7 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य 

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी पुनरीक्षित आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति शादी-विवाह अथवा अन्य सामूहिक कार्यक्रम के लिये सतना जिले के बाहर नही जा सकेगा और न ही इस हेतु किसी स्तर के अधिकारी द्वारा कोई अनुमति दी जायेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी सामूहिक कार्यक्रम में जिला या राज्य से बाहर जायेगा या अन्य राज्य से वापस आयेगा तो अनिवार्यतः 7 दिवस के लिये क्वारेन्टाइन किया जायेगा। जिले में 30 मई 2021 तक शादी-विवाह एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। राशन की थोक विक्रेताओं की दुकानें बंद रहेगी किन्तु गोदाम से फुटकर विक्रेताओं को डिलेवरी करने की अनुमति होगी। जिले के सभी शहरी क्षेत्रों, मुख्य बाजार की सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी, आंशिक रूप से राशन, किराना की दुकानों को केवल गली, मोहल्लों में प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। लॉकआन 2020 द्वारा चिन्हित किये गये सभी बाजार, मुख्य बाजार बंद रहेंगे।

सभी सब्जी मण्डी पूर्णतः बंद रहेंगी। हाथ ठेला एवं अन्य माध्यमों से होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। मोहल्ले में दूध-पार्लर खोले जा सकेगे एवं द्रव्य, खाद्य पदार्थो की होम डिलेवरी की जा सकेगी। चिकित्सीय प्रयोजन अथवा आपातकालीन स्थिति के अलावा किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने एवं मुख्य मार्ग पर आवागमन की अनुमति (परिचय पत्र धारी शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी को छोड़कर) नही होगी। इस आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर आई.पी.सी की धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।

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