सतना,भास्कर हिंदी न्यूज। कलेक्टर अजय कटेसरिया द्वारा आयुक्त नगर पालिक निगम सतना, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर परिषद एवं नगर पंचायतों को निर्देश जारी किए हैं कि भारत सरकार द्वारा व्दम छंजपवद व्दम त्ंजपवद ब्ंतक व्यवस्था अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत सम्मिलित समस्त पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग पूर्ण करने पर शेष पात्र हितग्राहियो के डाटाबेस में आधार सीडिंग के कार्य को 25 सितम्बर तक आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण नही किया गया है
कलेक्टर ने बताया कि उचित मूल्य दुकान पर लगाई गई पीओएस मशीन मे पात्र हितग्राहियों के आधार नम्बर दर्ज करने एवं संशोधन की सुविधा उपलब्ध है। आधार नम्बर दर्ज करने के साथ-साथ म.ज्ञल्ब् भी किए जा सकेंगे। वर्तमान में सम्मिलित हितग्राहियों में से जिन बच्चो एवं वृद्ध हितग्राहियों के डाटाबेस में पीओएस मशीन के माध्यम से आधार नम्बर दर्ज नही है, ऐसे हितग्राहियों को राशन मित्र पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायत सचिव व वार्ड प्रभारियों के द्वारा आधार नम्बर की सीडिंग की जानी है। जिन हितग्राहियों के आधार नम्बर आधार सीड नही है अथवा (मृत्यु, विवाह, परिवार विभाजन पश्चात अलग हो गये है, अन्यत्र निवास अथवा अन्य कारण) ऐसे हितग्राहियों को राशन मित्र पोर्टल से विलोपन का कार्य ग्राम पंचायत सचिव वार्ड प्रभारियों के द्वारा किया जाना है।
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