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जिले में 29 मार्च को बंद रहेंगी शराब दुकानें

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ कलेक्टर अजय कटेसरिया द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 के तहत 29 मार्च 2021 सोमवार अर्थात् होली (जिस दिन रंग खेला जायेगा) का त्यौहार होने पर कानून व्यवस्था की दृष्टि से 28 मार्च को रात्रि 11:30 बजे से 29 मार्च को सायं 5 बजे तक संपूर्ण सतना जिले में स्थित समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानें, एफ.एल.-3, वाईन की फुटकर बिक्री (रिटेल आउटलेट), एफ.एल.-9 इकाईयां पूर्णत: बंद रखी जायेंगी। मदिरा दुकानों पर बिक्री पूर्णत: निषेध रहेगी। इस दौरान देशी मदिरा भाण्डागार सतना से प्रदाय पूर्णत: निषेध रहेगा। कलेक्टर ने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

जिला सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक गुरुवार को

अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर अजय कटेसरिया की अध्यक्षता में गठित जिला सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक 25 मार्च को दोपहर एक बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई है।

खरीदी केन्द्र परिवर्तित

जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं सरसो की खरीदी कार्य के लिये खरीदी केन्द्र को संशोधित किया गया है। कलेक्टर अजय कटेसरिया द्वारा जारी आदेशानुसार तहसील रघुराजनगर अंतर्गत रूचि गोदाम क्रमांक-32 सतना के स्थान पर गैवीनाथ विपणन सहकारी समिति मझगवां को निर्धारित किया गया है। जिसका खरीदी केन्द्र स्थान सन वेयर हाउस गोदाम क्रमांक-43 डेलौरा रहेगा।

पानी टंकी निर्माण हेतु भूमि आरक्षित

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अमरपाटन के प्रतिवेदन के आधार पर तहसील अमरपाटन के मौजा बहेरिया भाट की शासकीय आराजी नं.-115/2क/1/1 का अंश भाग 25X25 वर्गमीटर भूमि कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पानी की टंकी/एम.बी.आर./क्लीयर वाटर रेसेरवायर के निर्माण हेतु आरक्षित की गई है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अमरपाटन को शासकीय अभिलेख दुरूस्त कराने के निर्देश दिए हैं।

व्यवसायिक एवं सौन्दर्यीकरण हेत भूमि आवंटित

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उचेहरा के प्रतिवेदन के आधार पर मौजा उचेहरा की आराजी नं.-583 रकबा 0.219 हेक्टेयर का अंश भाग 375 वर्गमीटर व्यवसायिक एवं सौन्दर्यीकरण (सार्वजनिक प्रयोजन) हेतु भूमि नगरीय निकाय नगर परिषद उचेहरा को आवंटित की गई है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उचेहरा को प्राब्याजि व्यवसायिक प्रयोजन हेतु 20,62,875 रुपए तथा भू-राजस्व 375 रुपए, 1815-भू राजस्व मद में राशि जमा होने पर आवंटित भूमि का आधिपत्य नगर परिषद उचेहरा को सौंपे जाने तथा रिकॉर्ड अद्यतन कराने के निर्देश दिए हैं।

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