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कोरोना संक्रमण को रोकने जिले में धारा-144 के तहत आदेश जारी, कोविड-19 प्रोटोकाल का करना होगा पालन

  • फेस मास्क, सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य
  • पड़ोसी जिलों से आने वाले लोगों के लिए 7 दिन का क्वारेंटाइन जरूरी, रेलवे स्टेशन में थर्मल होगी थर्मल स्क्रीनिंग
  • सामाजिक दूरी का पालन कराने दुकानों के बाहर बनाये जायेंगे गोले

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया द्वारा कोरोना संक्रमण के फैलने की गति को नियंत्रित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल (फेस मास्क, सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग) का पालन किया जाए। जिले की समस्त दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेसिंग सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही दुकानों, प्रतिष्ठानों में आने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल प्रतिष्ठान द्वारा सुनिश्चित कराया जाए।

नगर पालिक निगम सतना क्षेत्रान्तर्गत आयुक्त नगर पालिक निगम, अनुभाग अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा नगर पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत नगर पालिका अधिकारी, थाना प्रभारी का उडनदस्ता द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन नही किये जाने तथा आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर अर्थदण्ड तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करेगें। जिले में मेला, त्यौहारों, सामाजिक कार्यक्रमों, राजनैतिक, धार्मिक कार्यक्रमों, आयोजनों में 200 से अधिक व्यक्तियों का जन-समूह एकत्रित नही होगा।

महाराष्ट्र राज्य तथा इंदौर, भोपाल एवं जबलपुर से आने वाले व्यक्ति आवश्यक रूप से 7 दिवस के लिए क्वारेन्टाईन होगें। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाए एवं क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) इसका पालन सुनिश्चित कराएं। रेल्वे स्टेशन में थर्मल स्क्रीनिंग रेल्वे विभाग द्वारा अनिवार्य कराई जाए। कोविड के लक्षण वाले व्यक्तियों को तत्काल फीवर क्लीनिक में कोविड जांच हेतु भेजा जाए। भारत सरकार गृह-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन गृह-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निदेर्शों का कड़ाई से पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

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