यूजीसी ने इससे पहले इसी कमेटी के सुझावों के आधार पर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर भी निर्देश जारी किए थे। जिसमें सभी विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराना अनिवार्य था। हालांकि इसे लेकर कई राज्यों के साथ खूब विवाद हुआ, बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामला सुलझा। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी विश्वविद्यालयों के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को जरूरी बताया था। साथ ही कहा था कि इसके बगैर किसी को भी प्रमोट नहीं किया जा सकता है।