सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के अनुसार 14 सितम्बर 2024 (शनिवार) को विद्युत अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
म.प्र.शासन उर्जा विभाग के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कंपनी द्वारा नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत लिटिगेशन/प्री-लिटिगेशन के लंबित निम्नदाब श्रेणी के सभी घरेलू व कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं के विशेष न्यायालय में दर्ज एवं प्री-लिटिगेशन के प्रकरणों में छूट प्रदान करने के प्रावधान किये है। कंपनी द्वारा माननीय विशेष न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 20 प्रतिशत एवं सिविल दायित्व की राशि पर छः माही चकवृद्धि दर के अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष लगने वाले ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत छूट नियम एवं शर्तों के तहत प्रदान की जायेगी। प्रकरण न्यायालय में दर्ज न होने की स्थिति (प्री-लिटीगेशन) में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं सिविल दायित्व की राशि पर लगने वाले छः माही चकवृद्धि दर के अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष लगने वाले ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत की छूट नियम एवं शर्तों के तहत प्रदान की जायेगी।
14 सितम्बर 2024 (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दी जाने वाली छूट, आंकलित सिविल दायित्व राशि रूपये 50,000 (पचास हजार मात्र) तक के प्रकरणों के लिये सीमित रहेगी। आवेदक को निर्धारित छूट के उपरान्त शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। आवेदक को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर या उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का भुगतान करना होगा। आवेदक को विधिक संयोजन न होने की स्थिति में विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक को छूट विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जायेगी। पूर्व के लोक अदालतों में छूट प्राप्त आवेदक छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जायेगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 14 सितम्बर 2024 में समझौता करने के लिये लागू रहेगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जायेगी। 14 सितम्बर 2024 के बाद कंपनी द्वारा छूट प्रदान नहीं की जायेगी एवं 16 प्रतिशत चकवृद्धि ब्याज के साथ भुगतान करना होगा जिसकी जवाबदेही उपभोक्ता/उपयोगकर्ता की होगी।
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधीक्षण अभियन्ता ने उपभोक्ताओं/उपयोगकर्ता व्यक्तियों से अपील की है कि कंपनी एवं माननीय विशेष न्यायालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से बचने के लिये कंपनी द्वारा प्रदत्त अवसर का लाभ लेते हुये 14 सितम्बर 2024 के पूर्व वितरण केन्द्र कार्यालय में एकमुश्त राशि का भुगतान कर नेशनल लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण करायें। साथ ही विद्युत देयकों की बकाया राशि का भुगतान कर कंपनी को सहयोग प्रदान करें। विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित कार्यालय/वितरण केन्द्र से सम्पर्क कर सकते हैं।
अधीक्षक बालक छात्रावास मैहर को नोटिस
कलेक्टर मैहर रानी बाटड के निर्देशानुसार जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग सतना द्वारा मैहर के समस्त छात्रावासों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में कमियां पाये जाने पर आदिवासी बालक छात्रावास मैहर की जांच 5 सदस्यीय जांच समिति से कराई गई। जांच प्रतिवेदन में अनेक प्रकार की त्रुटियां, विसंगतियां और छात्रावास के संचालन में लापरवाही मिलने पर अधीक्षक आदिवासी बालक छात्रावास उत्तम सिंह धुर्वे को कलेक्टर मैहर ने नोटिस जारी कर 3 दिवस के भीतर जबाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है।
केन्द्रीय मंत्री ने किये ओइला मंदिर में दर्शन

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार शुक्रवार को मैहर पहुंचकर ओइला मंदिर में दर्शन किये एवं मंदिर के महंत बम महाराज से भेट-मुलाकात करने के साथ अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए।