क्लबफुट से पीड़ित बच्चों का किया गया इलाज
सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एलके तिवारी ने बताया कि गुरुवार को जिला चिकित्सालय सतना में क्लबफुट से पीड़ित बच्चो के पंजीयन एवं उपचार के लिये हेल्दी स्टेप-हेल्दी लाइफ कैंप आयोजित किया गया। कैंप में में अस्थि विशेषज्ञ डॉ प्रवीण श्रीवास्तव द्वारा क्लब फुट के 7 बच्चों का पोनसेटी विधि से इलाज किया गया। 4 बच्चों को जूते प्रदान किये गये एवं 5 बच्चों को मेडीकल कॉलेज रेफर किया गया है। कैंप में 16 बच्चों का किया गया था। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ मनोज शुक्ला, डॉ शरद दुबे, डॉ निर्मला पांडेय सहित अस्पताल के चिकित्सगण उपस्थित रहे।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक गुरुवार को जिला अस्पताल सतना में क्लबफुट का आयोजन किया जाता है। जिसमें अनुष्का फाउंडेशन द्वारा बच्चों को जूते निःशुल्क प्रदान किये जाते हैं।
जिले में अब तक 30.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज
जिले में इस वर्ष 1 जून से 27 जून तक 30.7 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख सतना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले की सतना (रघुराजनगर) तहसील में 134.1 मि.मी., सोहावल (रघुराजनगर) में 51.9 मि.मी., बरौंधा (मझगवां) में 35.5 मि.मी, बिरसिंहपुर में 31 मि.मी., रामपुर बाघेलान में 9 मि.मी., नागौद में 30.3 मि.मी., जसो (नागौद) में 11.8 मि.मी. एवं उचेहरा में 34.5 मि.मी. औसत वर्षा अब तक दर्ज की जा चुकी है। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1039.7 मि.मी. है। विगत वर्ष इस अवधि तक जिले में औसत वर्षा 23.4 मि.मी. वर्षा दर्ज की जा चुकी थी।
पंजीकृत श्रमिकों के लिये 2 नई योजनायें प्रारंभ
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के लिये 2 नई योजनाऐं प्रारंभ की गई है। पहली “भवन एवं अन्य संनिर्माण दिव्यांग सहायता अनुदान योजना एवं दूसरी “भवन एवं अन्य संनिर्माण ई-स्कूटर हेतु अनुदान योजना।
पंजीकृत श्रमिकों को ई-स्कूटर की खरीदी के लिये क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत (जो कि अधिकतम 40 हजार रूपये होगा) की सहायता दी जायेगी। जबकि दिव्यांगजन श्रमिकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यो की दिव्यांगता की स्थिति में मोटर चलित तीन पहिया साइकल एवं अन्य सभी दिव्यांग उपकरण क्रय करने पर 100 प्रतिशत राशि (जो कि अधिकतम 35 हजार रूपये होगी) प्रदान की जायेगी। इसके लिये श्रम विभाग द्वारा 14 जून 2024 को राजपत्र में प्रकाशन किया गया है।
योजना की शर्तों के अनुसार दिव्यांग श्रमिक के पास 40 प्रतिशत दिव्यांगता का यूडीआईडी स्थाई कार्ड होना चाहिये, जो कि 1 अप्रैल 2023 या इसके पश्चात् बना हो। मोटर चलित साईकिल एवं अन्य दिव्यांग उपकरण आर्टिफिशियल लीम्ब्रा मेनुफेक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा निर्मित होने चाहिये। पंजीकृत श्रमिक एवं उसके परिवार के एक सदस्य को सिर्फ एक बार इस योजना का लाभ मिलेगा। कर्मकार कल्याण मण्डल के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने पर इस योजना का लाभ 30 दिन के अंदर मिलेगा। ई-स्कूटर के लिये निर्माण श्रमिक का पंजीयन 5 साल पुराना होना अनिवार्य होगा। ई-स्कूटर के आरटीओ में रजिस्ट्रेशन का खर्च आवेदक श्रमिक को ही उठाना होगा। क्रय करने के बाद कर्मकार मंडल के पोर्टल पर अनुदान हेतु आवेदन करना होगा। जिसमें क्रय बिल, रजिस्ट्रेशन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस अपलोड करना होगा। 10 दिन के अंदर डीबीटी के तहत अनुदान राशि आवेदक के बैंक खाते में भेजी जायेगी।
एक वित्त वर्ष में एक हजार श्रमिकों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर योजना का लाभ दिया जायेगा तथा इसमें 60 ई-स्कूटर दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित रहेंगे। शेष आवेदको को अगले वित्त वर्ष में योजना का लाभ दिया जायेगा। उक्त दोनो योजनाओं में क्रय के बाद गोटर चलित साईकिल एवं ई-स्कूटर 03 वर्ष तक बेची नही जा सकेगी तथा उस पर अनिवार्य रूप से लिखना होगा कि “कर्मकार कल्याण मण्डल के अनुदान से क्रय किया गया“ है। उक्त योजनाओं के लिये पदाभिहीत अधिकारी सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है। योजना के लिये आवेदन जिला श्रम कार्यालय में किया जाएगा।