सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने अपने न्यायालय में चल रहे राजस्व प्रकरण में तहसील रघुराजनगर की आराजी नंबर 126 मौजा सोनौरा चेक उतैली की 12.21 एकड़ भूमि शासकीय से निजी स्वामित्व में अवैधानिक रूप से दर्ज होने पर गैर निगराकारगणों को सूचना पत्र जारी कर 9 मार्च को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रघुराजनगर द्वारा हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवेदित किया है कि मौजा सोनौरा चेक उतैली तहसील रघुराजनगर की आराजी नंबर 126 रकबा 16.21 सन 1944-45 की बंदोबस्ती खतौनी में काबिल काश्त सरकारी खाता दर्ज है। सन 1958-59 की खतौनी में आराजी नंबर 126/1 रकबा 12.21 एकड़ काबिल काश्त सरकारी खाता दर्ज हुआ अर्थात मूल आराजी 126 से बटांक होकर 126/1 रकबा 12.21 एकड़ दर्ज हुआ। सन 1959-60 के खसरे में आराजी नंबर 126/1 रकबा 7.28 काबिल काश्त सरकारी खाता 126/2 रकबा 2.41 एकड़ एरोड्रम 126/3 रकबा 2 एकड़ रामेश्वर सिंह तथा आराजी नंबर 126/4 रकबा 5 एकड़ तुलवा के नाम दर्ज हुआ है। इन चारों बटांको का योग 16.21 एकड़ होता है। इससे स्पष्ट है कि सन 1958-59 की खतौनी में आराजी नंबर 126/1 रकबा 12.21 एकड़ काबिल काश्त सरकारी खाता दर्ज है। जो 1959-60 के खसरे में घटकर 7.28 एकड़ हो गया। अंतिम बटांक 126/4 रकबा 5 एकड़ की प्रविष्टि खसरे में सीधे तौर पर तुलवा के नाम हो गई। जिसका कोई आदेश प्रक्रिया, विधि का उल्लेख नहीं पाया गया। वर्तमान में आराजी नंबर 126/4 के कुल 9 बटांक होकर निजी स्वामित्व में दर्ज हो गए हैं।
आराजी क्रमांक 126/1 रकबा 12.21 एकड़ मध्यप्रदेश शासन दर्ज अभिलेख थी। उसके अंश रकबे को शासकीय से निजी स्वामित्व में अवैधानिक रूप से दर्ज होने के फलस्वरूप पुन: अंश रकबे को मध्यप्रदेश शासन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के लिए गैर निगराकारगण श्रीमती विमला देवी, अशोक गुप्ता, दीपक सोई, राजेश बडेरिया, मनीषा सोइन और तुलवा चमार को सूचना पत्र जारी कर अपने अभिकर्ता के माध्यम या स्वयं के माध्यम से 9 मार्च को उपस्थित होकर पक्ष समर्थन के लिए कहा गया है।