गणना एजेन्टो को प्रातः 7 बजे और कर्मचारियो को 6 बजे तक प्रवेश कर लेने के निर्देश
सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ लोकसभा निर्वाचन 2024 मे हुये मतदान पश्चात इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में दर्ज मतो की गणना पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-1 सतना में 4 जून को प्रातः 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ शुरू होगी। सुबह 8ः30 बजे से ईव्हीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ होगी। मतगणना केन्द्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने बताया कि उम्मीदवारों तथा प्रेक्षकों की उपस्थिति में प्रातः 6 बजे स्ट्रांग रूम खोले जायेंगे। स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक ईव्हीएम ले जाने के लिए पृथक से दल तैनात किया गया है। अधिकारियों की निगरानी में ईव्हीएम मतगणना कक्ष तक जायेंगी। नवीन भवन में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग मतगणना कक्ष बनाए गए हैं। इनमें भूतल पर दो विधानसभा क्षेत्र, प्रथम तल पर तीन विधानसभा क्षेत्र और द्वितीय तल पर दो विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना की जायेगी।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना का कार्य प्रातः 8 बजे से शुरू कर दिया जायेगा। डाक मत पत्र की गणना शुरू होने के 30 मिनट के बाद ईवीएम के मतो की गणना प्रारंभ होगी और चक्रवार परिणाम की घोषणा की जायेगी। अंतिम परिणाम मिलने तक मतगणना लगातार जारी रहेगी। प्रत्येक चक्र की गणना पूरी होने के बाद रिटर्निंग आफीसर द्वारा हस्ताक्षर के बाद इसे इनकोर पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कर दिया जायेगा। इसके बाद कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग की वेबसाइट तथा एप पर परिणाम देख सकता है। मीडिया सेंटर में भी प्रत्येक चक्र के परिणाम सूचित किये जायेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने बताया कि प्रत्येक मतगणना कक्ष में मैहर और रामपुर बघेलान विधानसभा में 20-20 तथा अन्य विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 18-18 टेबिलों में होगी। प्रत्येक चक्र में विधानसभा के निर्धारित टेबिल संख्या अनुसार उतने ही मतदान केन्द्रों की गणना की जाएगी। प्रत्येक टेबिल में मतगणना सहायक, माइक्रो प्रेक्षक, सुपरवाइजर तैनात रहेंगे। गणना के दौरान एक चक्र की ईवीएम की गणना होने के बाद जब तक उसे वहां से हटाया नही जाता, तब तक दूसरे चक्र की ईवीएम की गणना शुरू नही की जायेगी। काउटिंग के बाद ईवीएम की सीयू और मतपत्र लेखा सीलबंद कर रखे जायेगें। गणना कक्ष में सुरक्षा जाली के दूसरी तरफ अभ्यर्थी के गणना एजेन्ट भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित क्रमानुसार बैठेगें। मतगणना कार्य में लगे गणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो आब्जर्वर का दो बार रेण्डमाइजेशन किया जा चुका है। अंतिम रेण्डमाइजेशन मतगणना दिवस 4 जून को प्रातः 5 बजे प्रेक्षकों की उपस्थिति में किया जायेगा।
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध
जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना स्थल पर गणना कक्षों में किसी भी प्रकार का मोबाईल, लैपटॉप एवं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा। गणना कक्षों में केवल प्रेक्षक के अलावा और किसी को भी मोबाईल साथ में ले जाने की इजाजत नहीं होगी। उन्होने बताया कि मतगणना स्थल पर प्राधिकृत प्रवेश पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
मतगणना केन्द्र में केवल वैध प्रवेश पत्रधारियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। पत्रकारों को मतगणना की चक्रवार जानकारी देने के लिए मीडिया सेंटर बनाया गया है। निर्वाचन आयोग से प्राधिकार पत्र प्राप्त पत्रकारों को मीडिया सेंटर में ही बैठने की अनुमति होगी। मतगणना केन्द्र में उम्मीदवारों तथा उनके मतगणना एजेंटों को प्रवेश करने की अनुमति रहेगी। मतगणना की चक्रवार जानकारी देने के लिए पृथक से टीम तैनात की गई है। मतगणना पूरी होने के बाद लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफीसर विजेता प्रत्याशी को निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे।
मतगणना स्थल पर रिटर्निग ऑफीसर धारा 128 की उद्घोषणा मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व माइक से करेगें। मतगणना कार्य में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों को मतगणना स्थल पर प्रातः 6 बजे तक उपस्थित होने के निर्देश दिये गये है। जबकि गणना एजेन्टो को प्रातः 7 बजे तक मतगणना स्थल पर प्रवेश कर लेने को कहा गया है। मतगणना स्थल पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रवेश प्राधिकार पत्र धारी मीडिया के व्यक्ति अभ्यर्थी और एजेन्टों वाले सामने के प्रवेश द्वार से प्रवेश करेगें और मतगणना स्थल पर बनाये गये मीडिया कक्ष में बैठेगें। उन्हें इधर-उधर घूमने की इजाजत नहीं होगी। आयोग के निर्देशानुसार मीडिया कर्मी प्राधिकार पत्र धारण कर एस्कार्टिग आफीसर के साथ बिना मोबाइल के गणना कक्षों में निर्धारित मार्क लाइन तक प्रक्रिया को देखने के लिए जा सकेंगे। इनमें पूरी गणना के दौरान प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि एक बार और इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि केवल दो बार एस्कार्टिंग आफीसर के साथ गु्रप में जा सकेंगे।
मतगणना स्थल पर इधर-उधर घूमने की अनुमति नही होगी
मतगणना स्थल पर अभ्यर्थी और उनके एजेण्ट अपने आवंटित टेबिल के सामने की ओर जाली के दूसरे तरफ अपने स्थान पर मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व बैठेंगे। अभ्यर्थी के एजेण्टों को दूसरी टेबिल पर जाने या इधर-उधर घूमने की कतई इजाजत नहीं होगी। मतगणना कार्य में सभी उपस्थित एजेण्ट, अभ्यर्थी एवं गणना कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों एवं मीडिया कर्मियों को अपना प्रवेश प्राधिकार पत्र प्रदर्शित करना होगा। मतगणना स्थल पर बिना प्रवेश पत्र धारी किसी व्यक्ति को प्रवेश नही दिया जायेगा और ना ही किसी व्यक्ति को इधर-उधर घूमने की अनुमति होगी। मतगणना स्थल पर अभ्यर्थी उनके एजेन्ट गणना कार्य में संलग्न अधिकारी-कर्मचारियो मीडिया कर्मियो सहित किसी भी व्यक्ति को मोबाइल, पान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, माचिस, तरल पदार्थ, गुटखा एवं भोजन सामग्री ले जाने की इजाजत कतई नही दी जायेगी।
प्रवेश और पार्किंग व्यवस्था
मतगणना स्थल पर अभ्यर्थी और उनके एजेण्ट तथा मीडिया पर्सन की एंट्री विद्यालय के सामने के मुख्य द्वार से होगी तथा इनके वाहन रेल्वे ग्रांउड में पार्क किये जायेंगे। मतगणना कार्य में संलग्न सभी अधिकारी-कर्मचारी, रिटर्निंग ऑफिसर्स, प्रेक्षक सहित सभी निर्वाचन अमले का प्रवेश विद्यालय के पिछले द्वार से होगा और इनके वाहनों की पार्किंग पीछे के मैदान में रहेगी। बहुउद्देशीय भवन के पास सभी कार्मिकों और अधिकारियों-कर्मचारियों के मोबाईल जमा करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यहीं पर टेबिल के कार्मिकों की डिकोडिंग चार्ट भी चस्पा किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति को बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू सहित किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना स्थल पर विधिवत जांच और फ्रिसि्ंकग के बाद ही प्राधिकार पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। कलेक्ट्रेट के सामने धवारी चौराहे से प्रेमनगर जनता स्कूल तक का रास्ता और ट्रैफिक पूरा बंद रहेगा।
ईवीएम का डिस्पले पैनल देख सकेंगे उम्मीवार के एजेंट
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन के लिए 4 जून को होने वाली मतगणना के दौरान ईवीएम के कन्ट्रोल यूनिट पर रिजल्ट बटन दबाते समय प्रत्याशियों के एजेंट को डिस्पले पैनल दिखाने के निर्देश दिये हैं। मतगणना सुपरवाइजर यह सुनिश्चित करेंगे कि एजेंटों को डिस्पले पैनल दिखाया जाये ताकि वे प्रत्येक प्रत्याशी के पक्ष में डाले गये वोट की गिनती कर सकें, जो कन्ट्रोल यूनिट के डिस्पले पैनल पर प्रदर्शित होंगी।
मतगणना सहायक को कंट्रोल यूनिट को इस प्रकार उठाकर रखना होगा कि डिस्पले पैनल न सिर्फ मतगणना का सुपरवाइजर बल्कि मतगणना टेबिल पर बैठे दूसरे मतगणना सहायक, माइक्रो आब्जर्वर और जाली की दूसरी ओर बैठे प्रत्याशी के एजेंट को भी दिखाई दे। यदि कोई एजेंट ईवीएम पर एक बार से अधिक रिजल्ट देखने की इच्छा व्यक्त करेगा तो मतगणना सुपरवाइजर को उसके संतोष के लिए फिर से रिजल्ट दिखाना होगा। जब प्रत्येक मतदान की टेब्युलेशन शीट (फार्म 17-सी) सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की मेज पर आ जाती है, तो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का कर्तव्य होगा कि टेबिल पर बैठे प्रत्याशी उसके एजेंट मतगणना एजेंट को प्रत्येक प्रत्याशी के रिजल्ट को नोट करने दे। चक्रवार परिणाम पत्रक की प्रतियाँ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्याशियों तथा उनके चुनावी एजेंट को दी जाएगी। चक्रवार परिणाम पत्रक की प्रतियाँ, उस चक्र का परिणाम सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा घोषित होते ही दी जाएंगी। मतगणना की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जायेगी।
मतगणना दिवस पर बन्द रहेंगी मदिरा दुकानें
निर्वाचन आयोग और वाणिज्यिक कर विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरुप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मतगणना दिवस 4 जून को जिलेभर में सभी देशी तथा विदेशी शराब की मदिरा दुकानें बन्द रहेंगी। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सतना अनुराग वर्मा तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मैहर रानी बाटड ने मतगणना दिवस 4 जून को पूरे दिन जिलेभर में मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध की अवधि में मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
ईटीपीबीएस का क्यूआर कोड स्कैन करने काउंटिंग सुपरवाइजर ले जा सकें मोबाइल
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये जारी कार्यक्रमानुसार संसदीय क्षेत्र सतना की मतगणना 4 जून को प्रातः 8 बजे से की जायेगी। गणना की शुरुआत में डाक मतपत्र और ईटीपीबीएस की काउंटिंग की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने ईटीपीबीएस काउंटिंग में तैनात सात काउंटिंग सुपरवाइजर्स को क्यूआर कोड रीड करने और ऑपरेटर को ओटीपी उपलब्ध कराने काउंटिंग कक्ष में मोबाइल ले जाने की अनुमति प्रदान की है। ईटीपीबीएस के सभी सात काउंटिंग सुपरवाइजर्स को मतगणना दिवस पर प्रातः 6 बजे से ड्यूटी स्थल पर फुल मोबाइल चार्ज के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं।
संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी
सतना 02 जून 2024/लोकसभा चुनाव के तहत 4 जून को होने वाली मतगणना की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जायेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना की समूची प्रक्रिया की वीडियोग्राफी को आवश्यक बताया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना के प्रत्येक चरण की वीडियोग्राफी सुनिश्चित की जायेगी। वीडियो कव्हरेज में गणना कर्मियों की रेण्डमाइजेशन की प्रक्रिया, स्ट्रांग रूम खोलने की प्रक्रिया, ईव्हीएम का स्ट्राँग रूम से मतगणना कक्ष में अंतरण, मतगणना कक्ष की व्यवस्थाएं, मतगणना केन्द्र पर सामान्य मतगणना की प्रक्रिया तथा रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर सामान्य सारणीकरण की प्रक्रिया, ईव्हीएम की दोबारा जांच की प्रक्रिया, मतगणना कक्ष एवं मतगणना केन्द्र के भीतर और बाहर की सुरक्षा व्यवस्था, मतगणना केन्द्र पर अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति, परिणाम की घोषणा की प्रक्रिया तथा मतगणना की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय होने वाली घटनाएं शामिल होंगी।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वीडियोग्राफी में तारीख एवं समय निर्दिष्ट होना चाहिए। आयोग के मुताबिक मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वीडियो कैसेट भविष्य के संदर्भ हेतु सीलबंद कर रखी जानी होगी। आयोग ने मतगणना की समूची प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के लिए समुचित संख्या में वीडियो दलों को तैनात करने के निर्देश दिये हैं।
आयोग के अनुसार मतगणना हाल में कार्यालयीन रिकार्डिंग के अलावा पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी और प्रकार का कैमरा या वीडियोग्राफी वर्जित रहेगा। पत्रकारों या मीडिया को किसी प्रकार का कैमरा स्टैंड मतगणना हाल में लगाने की अनुमति नहीं होगी। भारत निर्वाचन द्वारा अधिकृत पास जिन्हें दिया जाएगा, केवल वही व्यक्ति हाथ का कैमरा रख सकेंगे। इसके अलावा वीडियो लेते समय किसी भी स्थिति में ईवीएम में वास्तविक मतों की फोटो कंधे या हाथ में लिए कैमरे द्वारा लेना वर्जित रहेगा। वह स्थान तक जहां कैमरा घूमता है, उस स्थान को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पहले से बताया जाएगा। उसके द्वारा इस सीमा को निशान बनाकर या निर्देश के लिए रस्सी आदि से चिन्हित किया जाएगा। संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की कराई गई वीडियोग्राफी की सीडी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी।