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M.P:प्रदेश के लव जिहाद कानून के खिलाफ सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा- हाईकोर्ट जाएं

love jihad in m.p:digi desk /BHN/ मध्यप्रदेश में लव जिहाद कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिसपर आज (शुक्रवार) को अदलात ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपत्रा और जस्टिस वी. रामासुब्रमणियन की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही की। इस पीठ ने याचिकाकर्ता वकील विशाल ठाकरे से कहा कि इस मामले में मप्र हाईकोर्ट जाएं। हम राज्य अदालत के विचार जानना चाहते हैं। दाखिल याचिका में कहा गया कि प्रदेश का कानून लव जिहाद के नाम पर उत्तर प्रदेश द्वारा बनाए गए इसी तरह के अध्यादेश का अनुसरण करता है। यह व्यक्ति के निजता और विकल्प चुनने के अधिकार का हनन करता है जो संविधान के अनुच्छेद-14, 19(1)(ए) और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले भी इस मसले पर कुछ अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करने से मना कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने छह जनवरी को गैर-सरकारी संगठन सिटीजंस फार जस्टिस एंड पीस व अन्य की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के धर्मांतरण कानूनों के खिलाफ दायर याचिका पर दोनों राज्यों को नोटिस जारी किए थे।

उसके बाद 17 फरवरी को शीर्ष अदालत ने एनजीओ को उसकी याचिका पर हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश को पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा ए हिंद को भी याचिका पर इस आधार पर पक्षकार बनने की अनुमति प्रदान कर दी थी कि इन कानूनों के तहत देशभर में बड़ी संख्या में मुस्लिमों का उत्पीड़न किया जा रहा है।

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