शहडोल, भास्कर हिंदी न्यूज़/ शहडोल जिले में संचालित अशासकीय विद्यालयों के संचालकों द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों से नियम विरुद्व वसूली गई अधिक राशि को वापस करने के आदेश अशासकीय विद्यालय के संचालकों को दिए गए हैं। इससे आगामी शिक्षण सत्रों में स्कूल फीस में बढ़ोतरी न करने, स्कूल ड्रेस को परिवर्तित न करने व विद्यालयों में किताबें निर्धारित दरों में अभिभावक क्रय कर सकें।
कलेक्टर तरुण भटनागर के निर्देशानुसार ब्यौहारी विकासखंड के अशासकीय मिलेनियम ड्रीम इंटरनेशनल स्कूल ब्यौहारी, भारतीयम स्कूल ब्यौहारी, क्रिस्ता ज्योति मिशन स्कूल, बुढार विकासखंड के अशासकीय ग्रीन वेल्स पब्लिक स्कूूल बुढार, एमजीएम स्कूल गोपालपुर, ज्ञान निकेेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल, विद्यासागर सीनियर स्कूल बुढार, शहडोल के गुड शेफर्ड कॉन्वेंट स्कूल सोहागपुर, ज्ञानोदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, भारत माता स्कूल, शांति देवी मेमोरियल स्कूल सोहागपुर, सद्गुरु पब्लिक स्कूल, एमजीएम स्कूल धनपुरी, टाइम पब्लिक स्कूल शहडोल के संचालकों को आदेश जारी कहा गया है कि संस्था द्वारा सत्र 2022-23 से फीस वृद्धि कर संग्रहीत की गई संपूर्ण राशि उनके पालक या अभिभावकों को ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से 30 दिन के अंदर वापस किया जाना सुनिश्चित करें।
उक्त नियम के उपबंध 9 (9) का प्रयोग करते हुए संस्था पर प्रतिदाय आदेश के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय पर 2-2 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है। इस प्रकार कुल 24 लाख रुपये की राशि को 30 दिन के अंदर उक्त नियम के नियम 3 (3) अंतर्गत प्रावधानित संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के खाते में जमा कराना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी। साथ ही विद्यालय/ संस्था को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017, मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के उपबंधों तथा मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के मार्गदर्शी सिद्धांतों का पूर्णरूपेण पालन किया जाना सुनिश्चित करें।