सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान एक जून की शाम 6ः30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर पूर्णतयाः प्रतिबंधित रहेगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर भी पूर्णतयाः प्रतिबंध रहेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126 क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार भी नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।
पोस्टल बैलेट के मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण अब 27 मई को
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये जारी कार्यक्रमानुसार संसदीय क्षेत्र सतना की मतगणना 4 जून को प्रातः 8 बजे से की जायेगी। मतगणना की शुरुआत पोस्टल बैलेट की गणना से होगी। ईटीपीबीएस की काउंटिंग के लिये नियुक्त काउंटिंग सुपरवाइजर टीम का प्रशिक्षण 24 मई के स्थान पर अब 27 मई को प्रातः 11 बजे से संयुक्त कलेक्ट्रेट सतना के ई-दक्ष केंद्र में आयोजित किया जायेगा। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े द्वारा सभी संबंधितों को अनिवार्य रुप से प्रशिक्षण में उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं।
मतगणना के संबंध में मीडियाकर्मियों के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना स्थल पर मीडिया कर्मियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है। आयोग के निर्देशानुसार मतगणना कक्ष के भ्रमण के दौरान मोबाइल ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। मीडियाकर्मी केवल मतगणना स्थल पर बने मीडिया सेंटर तक एक मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप, ट्रायपॉड ले जा सकेंगे। मतगणना कक्ष के भ्रमण के दौरान मीडिया के लिए चिन्हित स्थान तक अल्प अवधि के लिए मीडिया कर्मियों को वीडियो कैमरा एवं स्टिल कैमरा ले जाने की अनुमति होगी। मतगणना कक्ष के भ्रमण के दौरान व्यक्तिगत सीयू, वीवीपैट या मतपत्र पर दर्ज किए गए मतदान की तस्वीर खींचना प्रतिबंधित है। मीडियाकर्मी सीमित संख्या के बैच में स्कॉट ऑफिसर्स के साथ ही मतगणना कक्ष का भ्रमण करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पासधारी मीडिया कर्मियों को ही मतगणना स्थल, मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी।