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लोक सेवा गारंटी वाले राजस्व प्रकरणों के निराकरण में विशेष ध्यान दें- कलेक्टर

राजस्व अधिकारियों की बैठक में निर्देश

 

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ कलेक्टर अजय कटेसरिया ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आरसीएमएस में दर्ज उनके राजस्व न्यायालयों में चल रहे निर्धारित समय-सीमा और लोक सेवा गारंटी के शामिल विषयों के राजस्व प्रकरणों पर विशेष ध्यान देकर समय-सीमा में निराकृत करें। राजस्व अधिकारियों की शुक्रवार को संपन्न समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज और निराकृत प्रकरणों की राजस्व न्यायालयवार समीक्षा की। इस मौके पर अपर कलेक्टर सुश्री विमलेश सिंह, संयुक्त कलेक्टर साधना परस्ते, एसडीएम सुरेश अग्रवाल, राजेश शाही, सुश्री संस्कृति शर्मा, धीरेन्द्र सिंह, पीएस त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर प्रशांत त्रिपाठी सहित सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री कटेसरिया ने आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करते हुये कहा कि लोक सेवा गारंटी के समय बाह्य प्रकरणों का निराकरण सभी राजस्व अधिकारी 28 फरवरी तक सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि अन्यथा की दशा में एक मार्च को शेष रहे समय बाह्य प्रकरणों पर लोक गारंटी अधिनियम के तहत जुमार्ने की राशि अधिरोपित की जायेगी। सीमांकन के लंबित प्रकरणों पर कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी एक बार परीक्षण कर लें कि प्रकरणों में सीमांकन की कार्यवाही लंबित तो नही है। उन्होने कहा कि पांच वर्ष तक के लंबित राजस्व प्रकरणों की संख्या लगभग शून्यता पर है। अब प्रयास करें कि कोई भी राजस्व प्रकरण दो वर्ष की अवधि से अधिक समय से लंबित नहीं रहे। सीमांकन के प्रकरणों में राजस्व अधिकारियों ने बताया कि पब्लिक एप के माध्यम से सीमांकन आदि के किये गये आवेदन में 7 दिवस तक अभिलेख प्रस्तुत नही करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। जैतवारा, बिरसिंहपुर, ताला वृत्त में लोक सेवा के प्रकरण अधिक संख्या में लंबित रहने पर कलेक्टर ने शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये। राजस्व अधिकारियों की बैठक में बताया गया कि कुल 47 राजस्व अधिकारियों के न्यायालय में गत वर्ष के 18 हजार 848 शेष पंजीकृत प्रकरण सहित चालू माह के 9646 प्रकरण मिलाकर कुल 65 हजार 255 प्रकरण पंजीकृत हुये हैं। जिनमें चालू माह में 7 हजार 428 प्रकरणों के निराकरण सहित अब तक कुल 57 हजार 278 प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

आरसीएमएस पोर्टल पर निराकरण का प्रतिशत 68 रहा है। वसीयत, नामांतरण के प्रकरणों में कलेक्टर श्री कटेसरिया ने स्पष्ट किया कि विवादित वसीयत के निर्धारण का अधिकार राजस्व अधिकारियों को नही है। गैर-विवादित और शत-प्रतिशत सहमति के जिसमें सजरा के प्रत्येक व्यक्ति सहमत हों, उसका निर्धारण, नामांतरण किया जा सकता है। विवादित या असहमत की दशा में वयीयत के निर्धारण सिविल कोर्ट का विषय है। उन्होने बताया कि किसी भी व्यक्ति को अपनी स्व-अर्जित संपत्ति को वसीयत करने का अधिकार है, लेकिन उसमें किसी व्यक्ति का अधिकार प्रभावित नही होना चाहिये। पैतृक संपत्ति का वसीयत करने का व्यक्ति को अधिकार नही है। स्व-अर्जित संपत्ति की विवादित वसीयत के नामांतरण का अधिकार भी राजस्व न्यायालय को नही है। राजस्व अधिकारियों की बैठक में सीएम हेल्पलाईन, राजस्व वसूली, पीएम किसान योजना और राजस्व की प्रदेश स्तरीय मासिक स्टेटस की भी समीक्षा की गई। राजस्व न्यायालयों के कुल प्रकरणों के निराकरण में सतना 5वें स्थान पर, दर्ज राजस्व प्रकरणों के मामले में तीसरे स्थान पर और इस माह राजस्व प्रकरणों के निराकरण के आधार पर 5वें स्थान पर रहा है। पीएम किसान योजना में भी जिले में बेहतर काम हुआ है। राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने धारणाधिकार अधिनियम की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

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