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Satna: उपार्जन कार्य में हो रही अनियमितता पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें अधिकारी


कलेक्टर ने जिम्मेवार अधिकारियों को जारी किये नोटिस


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिले में चल रहे गेहूं खरीदी केंद्रों में निरीक्षण के दौरान अनियमिततायें प्रकाश में आने पर जिला आपूर्ति अधिकारी, उपायुक्त सहकारिता, जिला प्रबंधक राज्य आपूर्ति निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी बैंक और जिला विपणन अधिकारी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर अनुराग वर्मा के निर्देशानुसार उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास मनोज कश्यप द्वारा नागौद क्षेत्र के 5 उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उपार्जन कार्य में अनियमितता पाई गई हैं। उप संचालक कृषि के प्रतिवेदन अनुसार कलेक्टर श्री वर्मा ने जिला आपूर्ति अधिकारी, उपायुक्त सहकारिता, जिला प्रबंध नागरिक आपूर्ति निगम, सीईओ केंद्रीय सहकारी बैंक और जिला विपणन अधिकारी से उपार्जन कार्य में हो रही अनियमितता के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
इन उपार्जन केंद्रों में मिली कमियां
कलेक्टर अनुराग वर्मा के निर्देशानुसार उप संचालक कृषि द्वारा विकासखंड नागौद के उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करने के दौरान नागौद सब्जी प्रांगण में संचालित विपणन सहकारी समिति के उपार्जन केंद्र में पाया गया कि नापतौल विभाग द्वारा तौलकांटों का प्रमाणीकरण नहीं किया है। बिना सर्वेयर के खरीदी कार्य किया जा रहा है। रेंडम आधार पर बोरियों का वजन कराने पर निर्धारित मात्रा में 50.6 किलोग्राम प्रतिबोरी के स्थान पर 51.13 किलोग्राम वजन पाया गया। साथ ही कृषकों से प्रति बोरी 5 रुपये तुलाई ली जा रही है। केंद्र में नमी मापक भी नहीं है। इसी केंद्र में गेहूं के साथ-साथ चना, मसूर और सरसों की खरीदी भी की जा रही है। चना, मसूर और सरसों की तुलाई के लिये केंद्र में कुल 6 तौलकांटे हैं। उन्हीं से गेहूं तुलाई का का कार्य किया जा रहा है। जो कि नापतौल विभाग से प्रमाणित नही हैं। केंद्र में नमी मापक भी नही हैं।
इसी प्रकार गेहूं खरीदी केंद्र सेवा सहकारी समिति नागौद बारापत्थर के चंपारानी वेयरहाउस गंगवरिया खरीदी केंद्र के निरीक्षण के दौरान सर्वेयर अनुपस्थित रहे। तौल कांटे प्रमाणित नहीं मिले। खरीदी का कार्य पुराने वर्ष के बारदानों में किया जाना पाया गया। साथ ही बोरियों में निर्धारित मात्रा से अधिक की तौल पाई गई। केंद्र में नमी मापक भी नही मिला। उप संचालक द्वारा गेहूं खरीदी केंद्र सेवा सहकारी समिति सेमरी के वैभव लक्ष्मी वेयरहाउस खरीदी केंद्र के निरीक्षण में सर्वेयर और समिति प्रबंधक अनुपस्थित पाये गये। केंद्र में सर्वेयर की नियुक्ति ही नहीं की गई। ऑपरेटर द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार कुल खरीदी 7342.5 क्विंटल, रेडी टू ट्रांसपोर्ट की मात्रा 5230 क्विंटल और भंडारित मात्रा 2785 क्विंटल है। खरीदी किया गया गेहूं गोदाम के बाहर पड़ा हुआ है, मौसम खराब होने के कारण नुकसान होने से शासन को आर्थिक क्षति होने की संभावना है। खरीदी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान सेवा सहकारी समिति सेमरी द्वारा चना, मसूर और सरसों के उपार्जन कार्य में उपयोग हो रहे तौलकांटे प्रमाणित नहीं पाये गये। केंद्र में नमी मापक भी नहीं मिला। निरीक्षण किये गये पांचों खरीदी केंद्र में अनियमिततायें मिलने पर कलेक्टर ने गेहूं खरीदी से संबंधित सभी विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी की है।
नियमानुसार करें आवश्यक कार्यवाही
कलेक्टर श्री वर्मा ने संबंधितों को खरीदी केंद्रों में बिना प्रमाणित तौलकांटो से हो रही तौल, कृषकों से तुलाई के लिये 5 रुपये प्रति बोरी चार्ज वसूलने, सर्वेयर की नियुक्ति नहीं करने, सभी खरीदी केंद्रों में निर्धारित वजन से अधिक मात्रा में तौल करने और समितियों में छन्ने उपलब्ध नहीं होने पर नोटिस जारी करते हुये स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के साथ-साथ नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही भी करने के निर्देश दिये हैं।
नापतौल निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने उपार्जन केंद्रों में निरीक्षण के दौरान किसी भी केंद्र में तौलकांटो का सत्यापन नहीं मिलने पर नापतौल विभाग के निरीक्षक दीपक गौंड़ को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। कलेक्टर श्री वर्मा ने जारी नोटिस में कहा है कि निरीक्षण के दौरान एक भी खरीदी केंद्र में उपयोग हो रहे तौलकांटो का सत्यापन नहीं पाया गया है तथा खरीदी केंद्रों के तौलकांटों में एक ही बोरी को अलग-अलग कांटो में तौल करने पर वजन की मात्रा में भिन्नता पाई गई है। खरीदी केंद्रों के तौलकांटो का सत्यापन नहीं किया जाना पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही का द्योतक है, और यह मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है। नापतौल निरीक्षक को तीन दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये गये हैं। अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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