सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ सीईओ जिला पंचायत संजना जैन ने जिले में पेयजल समस्या के निराकरण के लिये कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग(पीएचई) को आवश्यक करने के निर्देश दिये हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि जिले के जिन ग्रामो में हैंडपंप चालू अवस्था में नहीं हैं एवं पेयजल की समस्या से गंभीर रुप से ग्रसित निजी जल स्त्रोंतो की जानकारी उपलब्ध कराई जाये। यह सुनिश्चित करें कि कोई भी हैंडपंप 24 घंटे से अधिक समय तक खराब नहीं रहने पाये। प्रतिदिन सुधारे गये हैंडपंप एवं नलजल योजना की जानकारी जिला पंचायत कार्यालय को दी जाये। इसके साथ ही मानव के अलावा पशुओं के लिये पीने के पानी की ग्रामवार जानकारी उपलब्ध कराई जाये। पेयजल समस्या के समाधान के लिये कार्ययोजना बनाकर कार्यालय को भेजी जाये।
महिलाओं ने ली मतदान करने की सामूहिक शपथ
लोकसभा आम निर्वाचन-2024 में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा के निर्देशन में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को जनपद पंचायत अमरपाटन अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकताओं और स्व-समूह की महिलाओं द्वारा गांव-गांव पैदल रैली निकालकर 26 अप्रैल को मतदान करने का संदेश दिया गया। इसके साथ ही मतदान करने की सामूहित शपथ भी ली गई। लोकसभा निर्वाचन में शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ, स्व-समूह की महिलाओं, महाविद्यालयीन विद्यार्थियों द्वारा घर-घर जाकर महिलाओं को लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने के लिए प्रेरित कर नैतिक मतदान का संकल्प दिलाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जिले में नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीप प्लान के तहत रैली, दीवार लेखन, मेहंदी, रंगोली आदि गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
अस्थाई कार्यालय में एक झंडा और एक बैनर ही लगा सकेंगे उम्मीदवार
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान स्थानीय स्तर पर खोले जाने वाले अस्थाई कार्यालय में केवल एक झंडा और 4 गुना 8 फीट के आकार का एक बैनर ही लगा सकेगा। अभ्यर्थियों को ऐसे अस्थाई कार्यालय खोलने के पहले विधिवत अनुमति भी प्राप्त करनी होगी।
निर्वाचन आयोग के मुताबिक अभ्यर्थियों को अस्थाई कार्यालय की अनुमति इस आधार पर दी जा सकेगी की ऐसा कार्यालय सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति पर अतिक्रमण कर नहीं खोला जायेगा। अस्थाई कार्यालय किसी भी धार्मिक स्थान या धार्मिक स्थल के परिसर तथा शैक्षणिक संस्थान और अस्पतालों में भी नहीं खोला जा सकेगा। उम्मीदवार अपना अस्थाई कार्यालय मौजूदा मतदान केन्द्रों से 200 मीटर के दायरे में भी नहीं खोल सकेंगे। निर्वाचन आयोग के मुताबिक अस्थाई कार्यालय में लगाये जाने वाले झण्डे और बैनर में अभ्यर्थी केवल पार्टी का प्रतीक अथवा फोटोग्राफ ही लगा सकेगा।
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