Delhi excise policy case hearing on cm arvind kejriwal application in delhi high court live updates hindi news: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिन्हें दिल्ली आबकारी शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। वे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अंतरिम राहत के लिए दिल्ली के सीएम की याचिका पर भी नोटिस जारी किया लेकिन कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।
अदालत ने ईडी की हिरासत से रिहाई की मांग करने वाली केजरीवाल की अंतरिम याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को दो अप्रैल तक का समय दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई तीन अप्रैल की तारीख तय की है।
यह मामला दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल वीके सक्सेना द्वारा दायर 2022 की शिकायत में निहित है, जिसमें 2021-22 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्धारण में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं, जिनमें पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य अज्ञात और अनाम निजी व्यक्ति/संस्थाएं शामिल हैं, ने उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण के चरण में एक आपराधिक साजिश रची थी।
यह आरोप लगाया गया था कि साजिश में नीति में जानबूझकर छोड़ी गई या बनाई गई खामियां शामिल थीं। ये खामियां कथित तौर पर निविदा प्रक्रिया के बाद कुछ शराब लाइसेंसधारियों और साजिशकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए थीं।
इस मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी भारत में पहली घटना है जहां एक मौजूदा मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे डाला गया। इसी मामले में डिप्टी सीएम सिसौदिया और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। 15 मार्च को ईडी ने मामले में भारत राष्ट्र समिति के विधायक और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी गिरफ्तार किया था।
‘मेरी गिरफ़्तारी की बुनियाद ही गलत है’
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में कहा था कि आचार संहिता के दौरान एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। यदि आप समान खेल के मैदान को बाधित करने के लिए कुछ करते हैं, तो आप लोकतंत्र के दिल पर चोट करते हैं। सवाल गिरफ़्तारी के समय का है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे अभी रिहा कर दें क्योंकि मेरी गिरफ़्तारी की बुनियाद ही गलत है, यही मेरी अंतरिम प्रार्थना है।
‘केजरीवाल की अंतरिम राहत पर कोर्ट करेगा विचार’
दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा कहा कि वह मुख्य याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर केजरीवाल अंतरिम राहत मांग रहे हैं, तो उस पर विचार किया जा सकता है। ईडी की ओर से एसवी राजू ने इसका विरोध किया और कहा कि हम इस पर अपना जवाब देना चाहते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। फैसले में कोर्ट ने ईडी से दो अप्रैल तक जवाब तलब किया है।