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दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से झटका, आज ही सरेंडर करने का दिया आदेश

नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, बल्कि उन्हें तुरंत सरेंडर करने को भी कहा है। 'आप' नेता स्वास्थ्य कारणों की वजह पिछले साल मई से अंतरिम जमानत पर थे।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल मई में उन्हें खराब सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत मिल गई थी। इसके बाद कई मौकों पर उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया गया था। सत्येंद्र जैन ने नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। सबसे बड़ी अदालत ने ना सिर्फ उनकी इस मांग को खारिज कर दिया बल्कि तुरंत सरेंडर करने को कहा।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल ने कहा, 'अपीलों को खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता को तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया जाता है।' पूर्व मंत्री की ओर पेश हुए वकील विविके जैन ने सत्येंद्र जैन के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर सरेंडर के लिए एक सप्ताह की मांग। लेकिन कोर्ट ने इस अपील को भी खारिज कर दिया और अपने आदेश को बरकरार रखा।

कोर्ट के आदेश के बाद सत्येंद्र जैन को आज ही सरेंडर करना होगा। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री को एक बार फिर तिहाड़ जेल जाना होगा। आप नेता के खिलाफ 2017 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। आरोप लगाया गया कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने फरवरी 2015 से मई 2017 के बीच आय से अधिक संपत्ति (1.47 करोड़ की) अर्जित की। इसके बाद ईडी ने भी कथित तौर पर उनसे जुड़ी तीन कंपनियों  की मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। केस दर्ज करने के पांच साल बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी ने 4.60 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त कर ली। ईडी ने उन पर हवाला लेनदेन का आरोप लगाया।

 

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