सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ आधार पंजीयन केन्द्र का संचालन किसी शासकीय परिसर के अतिरिक्त अन्य स्थान पर नहीं किया जा सकता है। यूआईडीएआई दिल्ली तथा एमपीएसईडीसी, भोपाल की गाइडलाइन के अनुसार जिन आधार सुपरवाइजर द्वारा ऐसा किया जाता है वह पूर्णतः अवैध है। साथ ही यदि बाजार की किसी भी दुकान में आधार बनाये अथवा सुधारे जाने संबंधी बोर्ड लगाया जाता है, तो वह भी अवैध है। इससे आम नागरिक में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और अन्य आधार पंजीयन सुपरवाइजर जो निर्धारित स्थान पर पंजीयन का कार्य कर रहे हैं प्रभावित होते हैं। आधार से संबंधित शुल्क भी शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
आधार का पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क है। इसके पश्चात बायोमेट्रिक अपडेट फोटो, उंगली के निशान, आंख की रेटिना आदि के डेमोग्राफिक अपडेट मोबाइल नंबर, पता आदि सहित 100 रुपये शुल्क निर्धारित है। केवल डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50 रुपये तथा ई-आधार कार्ड के कलर प्रिंट आउट के लिए 30 रुपये का शुल्क निर्धारित है। यदि कोई व्यक्ति अधिक शुल्क लेता है, तो वह अवैध है।
आधार केन्द्रों पर शुल्क की जानकारी का बैनर लगा होना, रजिस्टर पंजी संधारित होना, जिसमें हितग्राहियों की डिटेल जानकारी शुल्क का विवरण भी दर्ज होना आवश्यक है। आधार हेल्पलाइन नम्बर 1947 पर रसीद में दी गयी जानकारी अनुसार शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आवेदक या पीड़ित व्यक्ति यूआईडीएआई दिल्ली के मेल आईडी help@uidai.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही संबंधित उपखण्ड (राजस्व) अधिकारी के कार्यालय में जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिले में आधार के संबंध में जिला ई-गवर्नेन्स प्रबंधक के मेल degssidhi@gmail.com पर भी लिखित में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के लिए 25 मार्च तक आवेदन करें
शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिये एमपी टॉस पोर्टल पर अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता नवीन एवं नवीनीकरण योजनांतर्गत विद्यार्थियों द्वारा शत-प्रतिशत आवेदन नहीं कर पाने के कारण अब 25 मार्च 2024 तक के लिये आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है।
जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग ने जानकारी दी कि योजनांतर्गत विद्यार्थियों द्वारा शत-प्रतिशत आवेदन नहीं कर पाने के कारण विभाग द्वारा एमपी टॉस पोर्टल पर 25 मार्च तक आवेदन कर सकतें है। विभाग ने कहा कि सभी संस्थायें यह सुनिश्चित करें कि उनकी संस्था में अध्ययनरत कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से वंचित न रहे। निर्धारित तिथि तक सभी पात्र विद्यार्थियों से एप्लाई कराना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित समय-सीमा के बाद कोई भी विद्यार्थी आवेदन करने से छूट जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित संस्था, विद्यार्थी की होगी। जिन संस्थाओं द्वारा समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाएगी। उन सभी संस्थाओं की जवाबदेही तय की जाकर कार्यवाही की जाएगी।