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नियमित शारीरिक संबंध के लिए हाईकोर्ट पहुंचा पति…कहा- ‘केवल वीकेंड पर ही मिलती है पत्नी’

सूरत
सूरत के एक फैमिली कोर्ट में पति ने अपने हक के लिए न्यायलय से गुहार लगाई। पति ने  कोर्ट से अपील की है कि वो उसकी पत्नी को उसके पास आकर रहने का आदेश दें। बता  दें कि पति ने याचिका में कहा जॉब की वजह से पत्नी अपने माता पिता के साथ रहती है और वीकेंड पर ही मिलती है।

वहीं,  पति से दूर रहने वाली महिला ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका में पूछा कि क्या महीने में दो वीकेंड अपने पति से मिलने जाने से उसके वैवाहिक दायित्व पूरे होते हैं या नहीं। दरअसल इससे पहले उसके पति ने नियमित शारीरिक संबंध के अपने हक के लिए सूरत के एक फैमिली कोर्ट में पत्नी के खिलाफ हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के तहत मुकदमा दायर किया था और कोर्ट से अपील की थी कि वो उसकी पत्नी को उसके पास आकर रहने का आदेश दें।

पति ने अपनी याचिका में कहा था कि उसकी पत्नी उसके साथ हर रोज नहीं रहती। उनके बेटे के जन्म के बाद से ही वो जॉब की वजह से अपने माता पिता के साथ रह रही है वीकेंड पर ही मिलती है। पति ने   शिकायत की कि उसकी पत्नी   बेटे के स्वास्थ्य की अनदेखी करती है।  इसी याचिका के जवाब में, पत्नी ने सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 7 आदेश 11 के तहत पारिवारिक अदालत में एक आवेदन दायर किया और पति के केस को रद्द करने का आग्रह  किया।   हालांकि 25 सितंबर को, पारिवारिक अदालत ने पत्नी की आपत्ति को खारिज कर दिया और कहा कि किए गए दावों के लिए पूर्ण सुनवाई की आवश्यकता होगी।

 जस्टिस वी डी नानावटी ने पूछा, अगर पति अपनी पत्नी को अपने साथ आने और रहने के लिए कहता है तो इसमें क्या गलत है? क्या उसे मुकदमा करने का अधिकार नहीं है? जस्टिस ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार की जरूत है। इसी के साथ कोर्ट ने पति से 25 जनवरी तक जवाब देने को कहा है।

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