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MP Chunav: कर्मचारियों ने की बंपर वोटिंग, डाक मतपत्र से 2.82 लाख से अधिक मतदान

  1. डाक मतपत्र से 2.82 लाख से अधिक कर्मचारियों ने किया मतदान
  2. 94 प्रतिशत, कर्मचारियों के लिए जारी हुए थे 2.99 लाख डाक मतपत्र
  3. दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के 63,352 मतदाताओं ने घर से किया मतदान

Elections madhya pradesh mp ec reports news more than 2 lakh employees voted through postal ballot: digi desk/BHN/भोपाल/ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों ने बंपर वोटिंग की है। दो लाख 99 हजार 682 मतदाताओं को डाक मतपत्र जारी किए गए थे। इनमें से दो लाख 82 हजार 976 यानी 94 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इसी तरह 80 वर्ष से अधिक आयु और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा दी गई। इनमें 63 हजार 352 ने मतदान किया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि इस बार चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को डाक मतपत्र घर ले जाने के लिए नहीं दिए गए। उनके लिए प्रशिक्षण स्थल पर ही मतदान के लिए सुविधा केंद्र बनाए गए थे। जिले में दो लाख 75 हजार 576 और अन्य जिलों के 24 हजार 106 कर्मचारियों को डाक मतपत्र जारी किए गए। इनमें से दो लाख 82 हजार 976 ने मतदान किया।

80 वर्ष से अधिक आयु और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले 66 हजार 186 मतदाताओं ने घर से मतदान करने के लिए आवेदन किया था। इनमें से 2,834 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। इनमें 1091 मतदाताओं का निधन हो गया तो 1433 दो बार जाने पर भी घर पर नहीं मिले और 310 मतदाता अन्य कारणों से मतदान में भाग नहीं ले सके। सभी मतदान दल देर शाम तक मतदान केंद्रों पर पहुंच गए।

हृदयघात से दो का निधन

मतदान सामग्री वितरण के दौरान बैतूल जिले के मुलताई विधानसभा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कर्मचारी भीमराव पाटनकर का हृदयघात से निधन हो गया। वहीं, टीकमगढ़ में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वरिष्ठ आरक्षक जरनेल सिंह का हृदयघात से निधन हो गया।

बीएलओ को नहीं मिले 5.82 लाख मतदाता

घर-घर मतदाता पर्ची वितरण के बूथ लेवल आफिसर को 5 लाख 82 हजार 931 मतदाता नहीं मिले। ऐसे मतदाताओं की सूची तैयार करके मतदान दलों की दी गई है ताकि वे यदि मतदान करने के लिए आते हैं तो सत्यापन के उपरांत ही उनसे मतदान कराया जा सके। उम्मीदवारों को तीन से अधिक वाहन की अनुमति नहीं मतदान के दिन उम्मीदवार को तीन से अधिक वाहनों की अनुमति नहीं होगी। एक वाहन का उपयोग उम्मीदवार स्वयं कर सकते हैं। एक वाहन अभिकर्ता को और एक का उपयोग पार्टी के कार्यकर्ता को करने की अनुमति रहेगी।

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