सीपीसीटी परीक्षा उर्त्तीण नहीं करने पर विभाग की कार्यवाही को हाईकोर्ट ने सही ठहराया
सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ कृषि उपज मंडी के दो कर्मचारियों को सेवा शर्तों का पालन नहीं करना अंतत: महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट ने मंडी बोर्ड द्वारा पूर्व में बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के स्थगन मामले में फैसला सुनाते हुए विभाग की कार्यवाही को विधिसम्मत पाया है। कोर्ट के फैसले के बाद इन दोनों कर्मचारियों को पुन: बर्खास्त कर दिया गया है।
यह है मामला
मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2010-11 में सहायक गे्रड तीन के पद पर पदस्थ मंडी कर्मचारी संतोष सिंह बघेल एवं अनिल कुमार पांडेय को सेवा शर्तों के अनुसार तीन वर्ष के अंदर सीपीसीटी परीक्षा यानि कंप्यूटर प्रवीणता और प्रमाणन परीक्षा पास करनी थी। लेकिन दोनों कर्मचारियों द्वारा विभागीय नोटिस को नजर अदंाज कर नौकरी करते रहे। जिस पर विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए वर्ष 2021 में दोनों कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन उक्त कर्मचारियों ने हाईकोर्ट से स्थगन ले लिया था। जिस पर कोर्ट ने गत दिनों फैसला सुनाते हुए विभागीय कार्यवाही को सही ठहराया है।
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