Friday , October 18 2024
Breaking News

Satna: नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि सोमवार को, अपरान्ह 3 बजे तक ही लिये जायेंगे नामांकन पत्र


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के घोषित कार्यक्रमानुसार 21 अक्टूबर 2023 को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन पत्र प्राप्त करने का कार्य जारी है। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर नियत है। नामांकन पत्र 30 अक्टूबर को अपरान्ह 3 बजे तक ही प्राप्त किये जायेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिये संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के विभिन्न कक्षों में रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय निर्धारित किये गये हैं। जिसके अनुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 61 चित्रकूट के रिटर्निंग ऑफीसर जीतेन्द्र वर्मा न्यायालय तहसीलदार रघुराजनगर के कक्ष क्रमांक जी-8 में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 62 रैगांव के रिटर्निंग ऑफीसर सुरेश कुमार गुप्ता न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ग्रामीण रघुराजनगर के कक्ष क्रमांक जी-1, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 63 सतना के रिटर्निंग ऑफीसर नीरज खरे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शहर के कक्ष क्रमांक जी-4, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 64 नागौद के रिटर्निंग ऑफीसर एपी द्विवेदी न्यायालय अपर कलेक्टर सतना के कक्ष क्रमांक जी-9, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 65 मैहर के रिटर्निंग ऑफीसर सुरेश जादव न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त सोहावल के कक्ष क्रमांक जी-18, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 66 अमरपाटन की रिटर्निंग ऑफीसर श्रीमती आरती यादव न्यायालय कलेक्टर सतना के कक्ष क्रमांक जी-27 और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 रामपुर बघेलान के रिटर्निंग ऑफीसर आरएन खरे न्यायालय नजूल अधिकारी के कक्ष क्रमांक जी-22 में निर्वाचन की कार्यवाहियां सपन्न करेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रमानुसार नामांकन पत्रों की संवीक्षा 31 अक्टूबर को की जाएगी। नाम वापसी 2 नवंबर तक की जा सकेगी। मतदान 17 नवंबर को होगा और मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी।

विधानसभा चुनाव में होगा व्हीव्हीपैट इव्हीएम से मतदान

सतना तथा मैहर जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंम्बर को मतदान का दिन निर्धारित किया गया है। जिलें के 16 लाख 91 हजार 204 मतदाता निर्धारित 1950 मतदान केन्द्रों में व्हीव्हीपैट इव्हीएम से मतदान करेगे। इस मशीन में मतदान के बाद मतदाता अपने मतदान कि पुष्टिकरण पर्ची भी देख सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई यह मशीन शत-प्रतिशत कारगर है। इसके माध्यम से मतदाता स्वयं देख सकता है कि उसने जिस उम्मीदवार को अपना वोट दिया है, वह वोट उसी उम्मीदवार को ही जा रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दो भाग कन्ट्रोल यूनिट तथा बैलट यूनिट होता है। नई इव्हीएम में तीसरा भाग पुष्टिकरण पर्ची प्रदर्शित करने के लिए जोड़ा गया है। मतदान करने के बाद इसमें सात सेकंड तक मतदाता को पुष्टिकरण पर्ची दिखाई देगी। इसके बाद पर्ची स्वचलित रूप से कटकर सीलबंद बॉक्स में सुरक्षित भण्डारित हो जायेगी। व्हीव्हीपैट मशीन का मुख्य उद्देश्य मतदाता द्वारा किये गये मतदान कि विश्वसनीय पुष्टि करना है। निर्वाचन आयोग द्वारा व्हीव्हीपैट मशीन के संबध में दी गई अधिकृत जानकारी के अनुसार मशीन पूरी तरह से सुरक्षित तथा कारगर है। इसमें दर्ज जानकारियां एक साल से अधिक समय तक सुरक्षित रहती है। मतदाता पुष्टिकरण पर्ची केवल मतदाता कि संतुष्टि के लिए है। इसका उपयोग मतगणना में नही किया जाता है। किंतु विधानसभा क्षेत्र के किसी एक मतदान केन्द्र कि पर्चियों कि गणना निर्वाचन आयोग के निर्देशो के अनुसार की जाती है। आयोग के निर्देशानुसार मशीन के संचालन तथा इससे मतदान के संबंध में लगातार प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। सभी मतदाता निर्भय होकर व्हीव्हीपैट मशीन से मतदान करें।

उम्मीदवारों को 30 दिन में देना होगा चुनाव खर्च का विवरण
उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर की जाएगी लगातार कडी निगरानी

विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रूपये निर्धारित की गई है। प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने के पूर्व एक बैंक खाता खोलकर उनकी जानकारी नामांकन पत्र के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसी बैंक खाते के माध्यम से उम्मीदवार चुनाव संबंधी सभी तरह के व्यय कर सकेंगे। उम्मीदवारों को चुनाव परिणामों की घोषणा के 30 दिन के भीतर चुनाव खर्च का पूरा विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की विभिन्न माध्यमों से निगरानी की जा रही है। उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में व्यय लेखा दल को निर्धारित समय-सीमा में चुनाव खर्च का पूरा विवरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

प्रत्येक उम्मीदवार को देना होगा अपराधिक रिकार्ड का विवरण
उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ जमा करना होगा शपथ पत्र

सतना तथा मैहर जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रो के लिए चुनाव की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होने के साथ ही इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नामांकन पत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को आपराधिक रिकार्ड का विवरण देना आवश्यक है। इस संबंध में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करते समय निर्वाचन आयोग के निर्देशो का पालन करे। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र 26 में आपराधिक प्रकरण के संबंध में शपथ पत्र देना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 25 सिंतंम्बर 2018 के आदेश के अनुसार उम्मीदवार को अपने पूर्व के प्रचलित आपराधिक प्रकरण एवं दोषसिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा पत्र देना होगा। उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सभी विवरण दर्ज करके नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि उम्मीदवार किसी राजनैतिक दल कि ओर से चुनाव लड़ रहा है तो उसे आपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनैतिक दल को भी सूचना देनी होगी। राजनैतिक दल उम्मीदवार के लंबित आपराधिक प्रकरण कि जानकारी दल की वेबसाईट पर दिखायेगे। साथ ही राजनैतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे जिसे समाचार पत्रों में प्रकाशित एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित करना आवश्यक होगा।
नामांकन पत्र भरने के बाद कम से कम तीन बार लंबित आपराधिक प्रकरण के संबंध में घोषणा स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीव्ही चैनलो में प्रसारित करना अनिवार्य होगा। इनका प्रसारण नाम वापसी कि समय-सीमा समाप्त होने से मतदान के 48 घंटे पहले तक की अवधि में किया जाना है। आपराधिक प्रकरणो कि जानकारी देने के लिए आयोग द्वारा प्रपत्र सी-1 निर्धारित किया गया है। जिसे संचार माध्यमो में प्रकाशित एवं प्रसारित किया जायेगा। उम्मीदवार प्रपत्र सी-2 में अपने राजनैतिक दल को लंबित प्रकरणो की जानकारी देंगे। जिसे राजनैतिक दल अपनी वेबसाईट में प्रदार्शित करेंगे। उम्मीदवार प्रपत्र सी-3 में रिटर्निंग ऑफीसर को लिखित में जानकारी देगा तथा प्रपत्र 26 में शपथ प्रस्तुत करेगा। प्रपत्र 26 के कॉलम 5 एवं 6 में आपराधिक प्रकरणो कि जानकारी दी जायेगी। सभी उम्मीदवार इन निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

कन्ट्रोल रूम में 24 घंटे दर्ज होंगी शिकायतें एवं सूचनायें

विधानसभा निर्वाचन 2023 संबंधी सूचनायें और शिकायतें जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम के फोन नम्बर पर 24 घंटे दर्ज कराई जा सकती हैं। सतना जिले में किसी भी प्रकार की चुनाव संबंधी शिकायत या जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 1950 पर सम्पर्क किया जा सकता है। निर्वाचन संबंधी सूचनायें निर्वाचन कार्यालय के जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम नम्बर 07672-238844 पर दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा सी विजिल ऐप पर भी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है।

About rishi pandit

Check Also

Satna: 1 जनवरी 2025 के लिये फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का वार्षिक सारांश

संशोधन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ भारत निर्वाचन …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *