- नायडू को अंगल्लू हिंसा में अग्रिम जमानत मिली
- अदालत ने एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा
- टीडीपी की राजनैतिक रैली में हिंसा हुई थी
National general high court grants anticipatory bail to chandrababu naidu in angallu violence case will have to furnish a personal bond of rs 1 lakh: digi desk/BHN/अमरावती/ पूर्व मुख्यमंत्री व टीडीपी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को अंगल्लू हिंसा के मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अंगल्लू हिंसा मामले में चंद्रबाबू नायडू को एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर फैसले को सुरक्षित रखा है। चंद्रबाबू नायडू की नियमित जमानत याचिका खारिज हो गई थी। उसके बाद नायडू के पास अग्रिम जमानत याचिका का ही विकल्प बचा था।
जानें अंगल्लू हिंसा मामला
अगस्त में चंद्रबाबू नायडू ने राजनैतिक रैली निकाली थी। टीडीपी की राजनैतिक रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। रैली जब अंगल्लू केंद्र पहुंची, तो टीडीपी के कार्यकर्ताओं का दावा है कि सत्तारूड़ वाईएसआरसी के कार्यकर्ताओं ने चंद्रबाबू नायडू के काफिले पर पथराव कर दिया। उसके बाद अन्नामय्या जिले के अंगल्लू और चित्तूर जिले के पुंगनुरु में पथराव, आगजनी और दंगे शुरू हो गए। इन दंगों टीडीपी और वाईएसआरसी के कई कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।