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पूरे जिले में धारा-144 लागू , 5 दिसंबर तक प्रभावशील रहेगा आदेश


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा हो जाने के फलस्वरूप सम्पूर्ण मध्यप्रदेश सहित जिला सतना में भी 9 अक्टूबर 2023 से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। विधानसभा आम निर्वाचन में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक लोक शान्ति विक्षुब्ध होने एवं चुनाव प्रचार-प्रसार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों के समर्थकों के मध्य विवाद होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत संपूर्ण जिले के लिये प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश संपूर्ण जिले में 5 दिसंबर को अपरान्ह 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेशानुसार संपूर्ण जिले में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति, जुलूस, रैली या आमसभा आदि का आयोजन न करें और न संचालन करें तथा न ही उसमें सम्मिलित हों। यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना आवश्यक हो तो आयोजन की तिथि के न्यूनतम 2 कार्य दिवस पूर्व आयोजन स्थल की सम्पूर्ण जानकारी सहित संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें एवं नियमानुसार अनुमति प्राप्त किये जाने के बाद ही आयोजन करें। कोई भी व्यक्ति अपने अग्नेयास्त्र, जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, एम.एल. गन, बी.एल.गन, कारतूस आदि एवं अन्य तेज धार वाले घातक अस्त्र जैसे फरसा, तलवार, भाला, चाकू, छूरा, बरछी, लोहंगी आदि लेकर न चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा या सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करेगा। कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा आदि अपने साथ लेकर नहीं चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा।
समस्त संबंधित रिटर्निंग आफीसर“ को उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत “विहित प्राधिकारी“ घोषित किया गया है। समस्त संबंधित रिटर्निंग आफीसर जुलूस, रैली, आमसभा आदि का आयोजन केवल विहित प्राधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा। विधानसभा निर्वाचन, 2023 हेतु आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील रहने के दौरान आयोजित होने वाले दशहरा, नवदुर्गा, दीपावली एवं अन्य त्यौहारों अथवा सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिये यदि धार्मिक परम्परा के अनुसार आमसभा, जुलूस एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग अपरिहार्य हो तो संबंधित आयोजकों को आयोजन के कम से कम 2 कार्य दिवस पूर्व संबंधित “विहित प्राधिकारी“ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
अधिकृत व्यक्तियों को रहेगी छूट
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट, शासकीय सेवक पर लागू नहीं होंगे। इनके अलावा सुरक्षाबल, प्रांतीय सशस्त्रबल, मध्यप्रदेश पुलिस, होमगार्ड, राज्य तथा केन्द्रीय सुरक्षाबल के सदस्यों, बैंक के सुरक्षा गार्डों (जो कि कानून व्यवस्था या सुरक्षा ड्यूटी हेतु अपने पास हथियार रखने के लिये अधिकृत किये गये गये हैं), जिले में स्थित सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के सुरक्षा कर्मियों, सिख समुदाय के व्यक्तियों (जिनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण साथ में रखने की परम्परा है) एवं अन्य व्यक्ति जिनको जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा अनुमति पत्र दिया गया हो, के लिये लागू नही होगा।

तय समय-सीमा में संपत्ति विरुपण के निवारण की कार्यवाही की जायेगी, सम्पत्ति विरूपण रोकने दल गठित

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलो और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियो द्वारा शासकीय, अशासकीय भवनो की दीवारो पर किसी प्रकार के नारे लिखकर सम्पत्ति का विरूपण किये जाने की स्थिति में आदर्श आचरण संहिता के तहत तय समय-सीमा में विरुपण हटाने के निर्देश संबंधित उड़नदस्ता अधिकारियों को दिये हैं। ऐसे पोस्टर, बैनर हटाने, पंपलेट, नारे मिटाने के लिये संपूर्ण जिले की विधानसभा क्षेत्रों के लिये 20 दल गठित किये है। जिसमें नगरीय क्षेत्रों के लिये 12 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 8 दल गठित किये गये हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार नगर पालिक निगम क्षेत्र सतना के लिये आयुक्त नगर निगम सतना, सिटी मजिस्ट्रेट सतना और नगर पुलिस अधीक्षक सतना को दल में शामिल किया गया है। इसी प्रकार नगर पालिक क्षेत्र मैहर, नगर परिषद नागौद, अमरपाटन एवं मझगवां के लिये संबंधित क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट, सीएमओ, एसडीओपी तथा नगर परिषद उचेहरा, रामनगर, रामपुर बघेलान, कोटर, बिरसिंहपुर, कोठी के लिये संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार, सीएमओ, थाना प्रभारी एवं नगर परिषद जैतवारा के लिये नायब तहसीलदार, सीएमओ और थाना प्रभारी जैतवारा को संपत्ति विरुपण दल में शामिल किया गया है।
इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत सोहावल, नागौद, उचेहरा, मैहर, अमरपाटन, रामनगर, रामपुर बघेलान एवं जनपद मझगवां में आने वाले गांवों में संपत्ति विरुपण रोकने संबंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं थाना प्रभारियों को दल में शामिल किया गया है।
जारी आदेशानुसार गठित दल 3 दिसंबर 2023 तक निरंतर अपने कार्य क्षेत्र मे प्रतिदिन भ्रमण करते हुये लोक सम्पत्तियो को विरूपित होने से रोकेगें। इसके साथ ही यह दल चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करेगा तथा सम्पत्ति विरूपण के उक्त कार्य को हटाने पर किये गये व्यय की वसूली संबंधित अभ्यर्थी या राजनैतिक दल से सुनिश्चित करेगा।

रेल्वे परिसर और रेल के डिब्बों से स्टीकर, पोस्टर हटाने के निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिला सतना और मैहर में आदर्श आचरण संहित प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने डीआरएम पश्चिम मध्य रेल्वे को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि सतना और मैहर जिले के अंतर्गत आने वाले सभी रेल्वे स्टेशनों के परिसर और रेल के डिब्बों में जनप्रतिनिधियों तथा राजनैतिक परिदृश्य के स्टीकर, पंपलेट और पोस्टर हटाये जाने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करते हुये जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को 10 अक्टूबर तक प्रतिवेदन उपलब्ध करायें।

जनप्रतिनिधियों के साथ संलग्न कर्मचारियों और वाहनों की संलग्नता समाप्त
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही सतना और मैहर जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने जिला सतना और मैहर के मंत्री, सांसद, विधायक सहित पंचायत राज और निकाय संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ संलग्न शासकीय कर्मचारियों की संबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। संबंधित कर्मचारियों को आदेशित किया गया है कि आज ही अपने मूल विभाग/कार्यस्थल पर उपस्थित होकर शासकीय कार्य संपादित करें। इसी प्रकार मंत्री और जिला पंचायत सहित पंचायत राज संस्था के पदाधिकारी, नगरीय निकाय के निर्वाचित पदाधिकारी को आवंटित शासकीय वाहन सुविधा भी वापस ले ली गई है।


रेस्ट हाउस में नहीं होगीं बैठकें

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही सतना और मैहर जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा द्वारा इस दौरान शासकीय भवनों, शासकीय कार्यालयों, शासकीय आवासों, शासकीय विश्रामगृहों तथा इनके परिसर (बाउन्ड्रीवाल) में राजनैतिक गतिविधियां प्रतिबंधित की गई है। किसी भी राजनैतिक दल के पदाधिकारियों द्वारा सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस एवं शासकीय भवनों में बैठक आयोजित नहीं की जा सकेंगी।
कलेक्टर श्री वर्मा ने वनमंडला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक भी जिले के भ्रमण पर रहेंगे, सर्किट हाउस के साथ-साथ तहसील स्तर के सभी रेस्ट हाउस प्रेक्षकगण एवं शासन तथा निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के लिये आरक्षित रखे जायें। यदि राजनैतिक दल के पदाधिकारी सर्किट हाउस या विश्राम गृह में ठहरते हैं, तो उनसे नियमानुसार किराया जमा कराया जायेगा। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगा।

प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही बजेगें लाउडस्पीकर

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा ने संपूर्ण जिले में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक लाउड स्पीकर के उपयोग के लिये संबंधित विधानसभा क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट को अनुमति देने के लिये अधिकृत किया है। लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अपने प्रभार क्षेत्र अंर्तगत प्रदान करने के लिये यह अधिकारी अधिकृत होगें। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व किसी भी प्रकार से लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रात्रि 10 बजे के पश्चात् सार्वजनिक सभा एवं जुलूस आदि मे कतिपय विशेष परिस्थितियो में शिथिलता सक्षम प्राधिकारी दे सकेगें। परन्तु इसके लिये प्रचार-प्रसार की आवश्यक तथा जनसामान्य मे लोक शांति एवं व्यवस्था भंग होने की संभावना, बीमार, वृद्ध एवं छात्रो की परीक्षा के समय आदि समस्त विसंगति परिस्थितियो को ध्यान में रखना होगा। किसी भी दशा में निर्धारित समय के बाद लाउडस्पीकर के प्रयोग की कोई भी अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
प्राधिकृत अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे लाउड स्पीकर के उपयोग से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु एक पंजी रखेगें। आवेदन पत्र प्राप्त होते ही संबंधित अधिकारी आवेदन पत्र के ऊपर आवेदक का नाम, प्रस्तुत करने की तिथि और समय अंकित करेगें। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये आवेदन पत्र की पावती दी जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी के किसी कारणवश अनुपस्थिति रहने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी को सौपे जा सकते हैं। लेकिन उपयोग की अनुमति केवल प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही दी जायेगी। कोई भी राजनैतिक दल के प्राधिकारी एवं अभ्यर्थी के द्वारा यदि ध्वनि विस्तारक यंत्र का किसी वाहन मे किया जाना है, तो वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं विवरण देते हुये आवेदन पत्र प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। अनुमति उपरांत वाहन के रजिस्ट्रेशन की जानकारी निकट के पुलिस स्टेशन मे भी देना अनिवार्य होगा। स्वीकृत अवधि के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग दण्डनीय अपराध होगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा समस्त अनुज्ञा की प्रति संबंधित अधिकारी को पृष्ठांकित की जायेगी। यह आदेश निर्वाचन कार्य मे संलग्न अधिकारियो एवं पुलिस अधिकारियो, जिन्हे की कानून व्यवस्था के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवश्यक है, उन पर प्रभावशील नही होगा।

मुद्रक और प्रकाशक के नाम रहित पोस्टर, पंपलेट नहीं छपेंगे

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिला सतना और मैहर में आदर्श आचरण संहित प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने सतना और मैहर जिले के सभी प्रिंटर्स और प्रकाशकों को निर्देशित किया है कि राजनैतिक दलों या किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रकाशित करवाये जाने वाले पोस्टर, पंपलेट, प्लेकार्ड, इश्तहार या परिपत्र मुद्रक प्रकाशक के नाम और पते तथा संख्या का उल्लेख किये बिना मुद्रित या प्रकाशित नहीं किया जायेगा। शिकायत मिलने पर संबंधित के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 127‘क’ की उपधारा 1 एवं 2 का उल्लंघन मानकर 6 माह की कालावधि का कारावास और 2 हजार का जुर्माना या दोनो से दंडित किया जायेगा। मुद्रित सामग्री की एक-एक प्रति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को दी जाना अनिवार्य होगी।

शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिला सतना और मैहर में आदर्श आचरण संहित प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने सतना और मैहर जिले के सभी विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि सभी विभागों के समस्त अधिकारी-कर्मचारी अब भारत निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण में आ गये हैं। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी की सेवायें किसी भी समय चुनाव कार्य में आवश्यक सहयोग में ली जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी विभाग प्रमुखों को आदेशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारी का अवकाश अपने स्तर से स्वीकृत नहीं करेंगे। यदि कोई अवकाश का आवदेन प्राप्त होता है तो उसे स्वीकृति के लिये जिला निर्वाचन कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

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