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Balasore Accident: ट्रेन हादसे में रेलवे के 3 अधिकारी गिरफ्तार, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज

National balasore train accident cbi has arrested three people under section 304 and 201 crpc: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे में सीबीआई ने तीन रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। तीनों को आईपीसी की धारा 304 और 201 के तहत अरेस्ट किया गया है। इस दर्दनाक हादसे में 292 लोगों की मौत हो गई थी। गिरफ्तार कर्मचारियों का नाम अरुण कुमार मोहंता (जूनियर इंजीनियर), एमडी आमिर खान (जूनियर सेक्शन इंजीनियर) और पप्पू कुमार (तकनीशियन) हैं।

2 जून की शाम को हुआ भयानक हादसा

पिछले महीने 2 जून को शाम करीब 7 बजे कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई थी। तभी कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से टकरा गए। इस हादसे में 292 यात्रियों की जान चली गई थी। वहीं, एक हजार से अधिक लोग घायल हो गए। इस हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी गई। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद सीबीआई ने जांच की।

रेलवे सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट में क्या कहा गया

कुछ दिन पहले ही सीआरएस ने ट्रेन हादसे को लेकर रेलवे बोर्ड को स्वतंत्र जांच रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, सिग्नलिंग में कमी के कारण हादसा स्थल बहंगा बाजार के स्टेशन प्रबंधक ने यदि एसएंडटी स्टाफ को दो समानांतर पटरियों में खराबी के बारे में सूचित किया होता, तो उपचारात्मक कदम उठाया जा सकता था। इस दुर्घटना की वजग गलत सिग्नल था। समिति ने कहा कि एसएंडटी विभाग की ओर से कई खामियां थी।

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