सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी मौसम 2020-21 में किसान 31 दिसम्बर तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल का बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है। ऋणी कृषकों का संबंधित वित्तीय संस्था के माध्यम से फmoneyसल बीमा किया जायेगा। अऋणी कृषक बैंक अथवा सीएससी के माध्यम से फसल का बीमा करवा सकते हैं। फसल बीमा कराने के लिये भू-अधिकार पुस्तिका, ग्राम पंचायत सचिव अथवा पटवारी द्वारा जारी बोवाई प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र के रूप में आधारकार्ड, राशनकार्ड अथवा पेन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल फोन नम्बर के साथ पूर्णतः भरा हुआ फॉर्म प्रस्तुत करना होगा।
फसल बीमा कराए जाने पर प्राकृतिक आग (आकाशीय बिजली गिरना), बादल फटना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, अंधड़, टेम्पेस्ट, हरीकेन, टोरनेण्डो, बाढ़, जल भराव, भू-स्खलन, सूखा, कीट व्याधियाँ इत्यादि से फसल को नुकसान होने पर किसान भाई फसल का बीमा प्राप्त कर सकते हैं। फसल बीमा के संबंध में किसान एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के टोल फ्री नम्बर 18002337115 पर संपर्क कर सकते हैं। रबी वर्ष 2020-21 के लिये जारी की गई अधिसूचना क्षेत्र इकाईवार ऑनलाइन लिंक पर उपलब्ध है। प्रीमियम राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा करने के लिये पटवारी हलका स्तर पर गेहूँ सिंचित के लिये प्रीमियम राशि 462 रूपए प्रति हैक्टेयर व 92 रूपए प्रति बीघा निर्धारित है। इसी तरह चना के लिये 450 रूपए प्रति हैक्टेयर व 90 रूपए प्रति बीघा, सरसों के लिये 375 रूपए प्रति हैक्टेयर व 75 रूपए प्रति बीघा निर्धारित है। इसी तरह जिला स्तर पर मसूर के लिये 300 रूपए प्रति हैक्टेयर व 60 रूपए प्रति बीघा प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है। अधिसूचित फसलों के बीमा की प्रीमियम राशि बैंक अथवा सीएससी सेंटर में जमा कर किसान रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
Check Also
Satna: राज्यमंत्री की उपस्थिति में किसानों की संगोष्ठी
विकासखण्ड सोहावल में किसानों को दी गई सीधे बोनी की सलाह सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ …