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Satna: जिला स्तर पर स्थानान्तरण नीति जारी


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ सामान्य प्रशासन विभाग ने जिला स्तर पर स्थानांतरण नीति जारी की है। वर्तमान में स्थानांतरण करने पर लागू प्रतिबंध को शिथिल करते हुए 15 से 30 जून 2023 तक की अवधि में जिले के भीतर स्थानांतरण की अनुमति प्रदान की गयी है। इस अवधि में जिला संवर्ग के कर्मचारी एवं राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिले के भीतर स्थानांतरण, जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किये जायेंगे। स्थानांतरण आदेश विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे। अन्य शेष व्यवस्थाएँ सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक ज्ञाप 24 जून 2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति अनुसार यथावत रहेगी।

एचडब्ल्यूसी औषधालय में योग दिवस 21 जून को

जिला आयुष अधिकारी डा0 नरेन्द्र कुमार पटेल ने बताया कि आयुष विभाग के अधीनस्थ संचालित जिला मुख्यालय और धार्मिक स्थल चित्रकूट घाट (रामघाट) तथा समस्त एचडब्ल्यूसी औषधालयों में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत सरकार की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग का आयोजन 21 जून को प्रातः 7 बजे से 7ः45 बजे तक किया जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान, शासकीय सेवकों, स्वयंसेवी संगठन तथा आम नागरिकों से योग कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाने का आग्रह किया गया है।

लोकसेवा केन्द्र हेतु प्राईवेट आपरेटर आनलाइन आवेदन 26 जून तक


जिला अन्तर्गत संचालित 12 लोक सेवा केन्द्रों के संचालन हेतु प्राइवेट आपरेटरों के चयन हेतु निविदायें आनलाइन आमंत्रित की गई है। आनलाइन निविदा भरने की अंतिम तिथि अब 26 जून निर्धारित की गई है। प्राप्त निविदायें 28 जून को खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र एवं लोक सेवा केन्द्रों की सूची बेवसाइटwww.mptenders.gov.in     एवं  www.mpedistrict.gov.in     तथाsatna.nic.in  पर उपतलब्ध हैं। इस संबंध की विस्तृत जानकारी कार्यालय कलेक्टर जिला प्रबंधक लोक सेवा कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

गौशालाओं में पानी-बिजली समस्या का निवारण करेंगे जिले के सक्षम अधिकारी

स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड की कार्य-परिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। गौशालाओं में संरक्षित गौवंश के पीने के पानी और गौशालाओं में सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अब संबंधित जिले के सक्षम अधिकारियों की होगी।

स्थानीय निकाय निराश्रित गौवंश को गौशाला पहुँचाएंगे

 मुख्यमंत्री गौसेवा योजना में पंचायत स्तर पर नवनिर्मित गौशालाओं में स्थानीय निकायों द्वारा सड़कों पर भटकने वाले निराश्रित गौवंश को पहुँचाएंगे। इससे निराश्रित गौवंश को पालन-पोषण मिलने के साथ किसानों की फसल भी सुरक्षित रहेगी। बैठक में नवीन गौशालाओं का पंजीयन और जिन गौशालाओं का पंजीयन हो गया है उनका अनुमोदन किया गयज्ञं गौशालाओं में प्रशिक्षण प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा। प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर गौशाला संचालन में रूचि रखने वाले लागों को विभिन्न तरह के गौ-उत्पाद का निर्माण का प्रशिक्षण दिया जायेगा। मनरेगा में नवनिर्मित क्रियाशील गौशालाओं के सुचारू संचालन के लिए गौशाला संचालन एजेंसी के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रदेश में गौवंश वन्य-विहार विकसित किये जायेंगे। कार्य-परिषद ने जिलों में चिन्हित स्थानों पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही करने के निर्देश जारी करने का निर्णय भी लिया। गौ-संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष और अधिकारियों द्वारा प्रदेश की गौशालाओं का भम्रण कर सतत निरीक्षण किया जा रहा है। इन गौशालाओं की समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी जारी किये गये।

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